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Liquor Policy Case: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया को राहत नहीं, 19 मई तक सुनवाई टली

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नई दिल्लीः दिल्ली शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मनीष सिसोदिया के खिलाफ ईडी द्वारा दायर चार्जशीट पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनवाई को टाल दिया है। विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने 19 मई को सुनवाई का आदेश दिया। इसके साथ ही ईडी को चार्जशीट की ई-कॉपी मनीष सिसोदिया का देने का भी कोर्ट ने आदेश दिया है।

बता दें कि ईडी ने इस मामले में 4 मई को चौथी चार्जशीट दाखिल की थी। चौथी चार्जशीट में दिल्ली के पूर्व डिप्टी मनीष सिसोदिया को आरोपी बनाया गया है। ईडी की चौथी चार्जशीट 2100 पेज की है। सिसोदिया इस मामले में 29वें आरोपी हैं। कोर्ट ने 1 मई को ईडी द्वारा दायर तीसरी चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए चार्जशीट में नामजद सभी आरोपियों को 10 मई को कोर्ट में पेश होने के लिए समन भेजा था। ईडी ने 06 अप्रैल को तीसरा चार्जशीट दाखिल किया था। ईडी की इस तीसरी चार्जशीट में तीन लोगों को आरोपी बनाया गया है। जिसमें राघव मगुन्टा, गौतम मल्होत्रा और राजेश जोशी नाम शामिल है।

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ईडी ने अदालत को बताया कि गौतम मल्होत्रा ​​को 7 , राजेश जोशी को 8 और राघव को 10 फरवरी को गिरफ्तारी हुई थी। इसके साथ ही ईडी ने कहा है कि लगभग 2.5 करोड़ रुपये पहले अमित अरोड़ा और फिर दिनेश अरोड़ा को दिए गए। आखिरकार यह रकम आप नेताओं को दे दी गई। ईडी के अनुसार विज्ञापन कंपनी के निदेशक राजेश जोशी ने AAP पार्टी के प्रचार के लिए 77 लाख भारी भरकम रकम ली थी।

ईडी ने छह जनवरी को दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में दूसरी चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट में 12 को आरोपी बनाया गया है। इसमें पांच व्यक्तियों और सात कंपनियों के नाम हैं। चार्जशीट में ईडी द्वारा आरोपी के रूप में नामजद विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली, शरद चंद्र रेड्डी, विनय बाबू और अमित अरोड़ा हैं। ईडी ने 26 नवंबर, 2022 को अदालत में पहली चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट ने ईडी द्वारा दायर पहली चार्जशीट पर 20 दिसंबर 2022 को सुनवाई की थी।

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