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YSR कांग्रेस सांसद मगुंटा श्रीनिवासुलु के बेटे राघव को बड़ी राहत, HC ने एक्साइज पॉलिसी मामले में दी जमानत

Raghav Magunta got bail

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्साइज पॉलिसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वाईएसआर कांग्रेस सांसद मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी के बेटे राघव मगुंटा को जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने जमानत अनुरोध पर कोई आपत्ति नहीं जताई। ईडी ने अपने जवाब में कहा कि आरोपी सक्रिय रूप से जांच में सहयोग कर रहे हैं और अपराध से प्राप्त आय का खुलासा करने में मदद कर रहे हैं।

गुरुवार के अदालत के आदेश में कहा गया, “याचिकाकर्ता के वरिष्ठ वकील का कहना है कि चूंकि जमानत अर्जी का विरोध लोक अभियोजक द्वारा नहीं किया जा रहा है, इसलिए पीएमएलए की धारा 45(1)(ii) द्वारा निर्धारित शर्तें लागू नहीं होंगी।” “उपरोक्त कथन और यहां ऊपर बताए गए तथ्यों के मद्देनजर, चिकित्सा आधार पर पहले चार हफ्तों के लिए 17 जुलाई के आदेश को पूर्ण बनाया जा रहा है।” आदेश में कहा गया है, “ईडी के विशेष वकील जोहेब हुसैन ने यह भी कहा कि यह प्रस्तुत किया गया है कि ईडी ने वर्तमान मामले में केवल विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों पर रियायत दी है और इस आदेश को एक मिसाल के रूप में नहीं लिया जा सकता है।

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न्यायमूर्ति शर्मा ने आगे कहा कि यह रिकॉर्ड की बात है कि ईडी द्वारा दायर हलफनामा केवल विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों पर है और इसलिए इस आदेश को अन्य आरोपी व्यक्तियों के लाभ के लिए एक मिसाल के रूप में नहीं लिया जा सकता है। अदालत ने कहा, “याचिकाकर्ता को 2,00,000 रुपये (दो लाख रुपये) के निजी बांड और इतनी ही राशि की दो जमानत राशि देने पर नियमित जमानत पर रिहा किया जाए।”

हालांकि, जस्टिस शर्मा ने कुछ शर्तें भी लगाईं। इसमें कहा गया कि राघव मगुंटा को बुलाए जाने पर ईडी के चेन्नई या दिल्ली कार्यालय में उपस्थित होना होगा। वह ट्रायल कोर्ट की इजाजत के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे। उसे दो दिन के भीतर ट्रायल कोर्ट में पासपोर्ट जमा कराना होगा। राघव मगुंटा को फरवरी में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया गया था।

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