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दिल्ली HC ने ठग चंद्रशेखर को ‘पनिशमेंट टिकट’ पर अपना पक्ष सुनने का दिया निर्देश

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को मंडोली जेल अधिकारियों से 200 करोड़ रुपये की जालसाजी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार बदमाश चंद्रशेखर को 15 दिनों के लिए कैंटीन की सुविधा से वंचित करने की ‘सजा टिकट’ पर सुनवाई करने को कहा। दिल्ली सरकार के एक वकील ने अदालत को बताया कि चंद्रशेखर को मिलने से इनकार करने की दूसरी सजा पर उनकी सुनवाई के बाद नए सिरे से फैसला किया जाएगा।

आरोपी की याचिका को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने कहा, “बड़ी और छोटी सजा के मुद्दे पर विचार किए बिना और विशेष रूप से यह देखते हुए कि मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है, सजा संख्या 1 ( कैंटीन सुविधा बंद करने वाले) को मौका दिया जाए। ठग चंद्रशेखर राष्ट्रीय राजधानी की मंडोली जेल में बंद है। उच्च न्यायालय ने जेल प्रशासन द्वारा दी गई सजा के खिलाफ चंद्रशेखर की याचिका पर बुधवार को नोटिस जारी किया था। जेल अधिकारियों के आदेशानुसार 1 मई से 15 मई तक किसी से भी मिलने, टेलीफोन करने और कैंटीन सुविधा का उपयोग करने पर बैन लगा दिया गया है।

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याचिका में चंद्रशेखर ने कहा था कि मंडोली जेल के उपाधीक्षक द्वारा 17 अप्रैल को जारी आदेश को रद्द किया जाए क्योंकि दोनों ‘सजा टिकट’ उनकी जानकारी के बिना जारी किए गए थे। जस्टिस शर्मा ने याचिका पर जेल अधिकारियों को नोटिस भेजा था। याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता अनंत मलिक ने कहा कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन किया गया है। यह एक गंभीर मुद्दा है क्योंकि याचिकाकर्ता की मां का परिवार बेंगलुरु में रहता है। मलिक ने कहा कि इस मुद्दे पर अविलंब सुनवाई की जानी चाहिए और सजा टाल दी जानी चाहिए. याचिका में कहा गया था कि जेल उपाधीक्षक ने बिना दिमाग लगाए गलत सजा सुनाई है। याचिकाकर्ता ने कहा कि ये सुविधाएं उसके लिए अपनी बूढ़ी मां के साथ संवाद करने का एकमात्र तरीका है जो वर्तमान में बेंगलुरु में रह रही है और खराब स्वास्थ्य के कारण उससे मिलने नहीं आ सकती है।

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