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Delhi Excise Policy: मुख्यमंत्री केजरीवाल को राहत नहीं, न्यायिक हिरासत 20 अगस्त तक बढ़ी

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Delhi Excise Policy, नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की न्यायिक हिरासत 20 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। हिरासत अवधि समाप्त होने के बाद केजरीवाल को गुरुवार को तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। इससे पहले सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी।

तिहाड़ जेल में बंद हैं सीएम केजरीवाल

जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच ने केजरीवाल से रिहाई के लिए निचली अदालत जाने को कहा था। हालांकि, दिल्ली हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में उनकी जमानत याचिका पर अभी फैसला नहीं सुनाया है। सीबीआई ने सीएम केजरीवाल और अन्य आरोपियों के खिलाफ विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है। ईडी पहले ही मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट दाखिल कर चुका है, जिसमें आप और उसके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को आरोपी बनाया गया है।

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सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था, लेकिन सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी के कारण वे जेल से बाहर नहीं आ सके। शराब घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम केजरीवाल फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं।

केजरीवाल की जगह आतिशी फहराएंगी झंडा

बुधवार को उन्होंने दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना को पत्र लिखकर बताया कि इस स्वतंत्रता दिवस पर उनकी जगह शिक्षा मंत्री आतिशी झंडा फहराएंगी। परंपरागत रूप से छत्रसाल स्टेडियम में दिल्ली सरकार के समारोह में मुख्यमंत्री तिरंगा फहराते हैं। लेकिन इस बार केजरीवाल जेल में हैं। इसलिए उन्होंने आतिशी को अपनी जगह झंडा फहराने के लिए अधिकृत किया है।

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