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Delhi Excise Policy Case: सिसोदिया को राहत नहीं, कोर्ट ने न्यायिक हिरासत 3 अप्रैल तक बढ़ाई

manish sisodia
manish sisodia नई दिल्लीः पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किले लगातार बढ़ती जा रही है। आबकारी नीति मामले में राजधानी दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को CBI वाले मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत तीन अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी है। कोर्ट ने 17 मार्च को इसी मामले में सिसोदिया की ईडी की हिरासत 22 मार्च तक बढ़ाई गई थी। बता दें कि सीबीआई द्वारा सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किए जाने के बाद ईडी ने भी उन्हें इसी मामले में 9 मार्च को गिरफ्तार किया था। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने छह मार्च को सिसोदिया को सीबीआई मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था, जिसकी अवधि सोमवार को समाप्त हो गई। वह दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। ये भी पढ़ें..Cosmos Bank धोखाधड़ी मामले में जब्त की गई 47.1 करोड़ रुपये की संपत्ति, ED ने की बड़ी कार्रवाई अदालत मंगलवार को सिसोदिया की जमानत अर्जी पर भी सुनवाई करेगी, जिसकी जांच सीबीआई कर रही है। ईडी के मामले में पिछली सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट को बताया था कि सिसोदिया की हिरासत के दौरान अहम जानकारियां सामने आई थीं और उनका अन्य आरोपियों से आमना-सामना कराया गया था. जांच एजेंसी ने कोर्ट को बताया था कि सिसोदिया के ईमेल और मोबाइल आदि से भारी मात्रा में डेटा का फॉरेंसिक विश्लेषण भी किया जा रहा है. सिसोदिया के वकील ने केंद्रीय एजेंसी की रिमांड याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि अपराध की आय के बारे में एजेंसी की ओर से कोई कानाफूसी नहीं थी, जो मामले के लिए मौलिक है। उनके वकील ने आगे तर्क दिया था कि हिरासत के विस्तार की मांग करने का कोई औचित्य नहीं था और सात दिनों की पिछली हिरासत के दौरान सिसोदिया को केवल चार लोगों के साथ आमने-सामने रखा गया था। ईडी ने कहा था कि उन्हें कार्यप्रणाली, पूरे घोटाले का पता लगाने और कुछ अन्य लोगों के साथ सिसोदिया का सामना करने की जरूरत है। ईडी के वकील जोहेब हुसैन ने दावा किया कि सिसोदिया मनी लॉन्ड्रिंग नेक्सस का हिस्सा थे। हुसैन ने प्रस्तुत किया था कि नीति यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार की गई थी कि कुछ निजी संस्थाओं को भारी लाभ मिले और दिल्ली में 30 प्रतिशत शराब कारोबार संचालित करने के लिए सबसे बड़े काटेर्लों में से एक बनाया गया था। हुसैन ने प्रस्तुत किया था कि नीति यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार की गई थी कि कुछ निजी संस्थाओं को भारी लाभ मिले और दिल्ली में 30 प्रतिशत शराब कारोबार संचालित करने के लिए सबसे बड़े कार्टेलों में से एक बनाया गया था। ईडी ने रेस्तरां एसोसिएशन और सिसोदिया के बीच बैठकों का हवाला देते हुए आरोप लगाया था कि शराब पीने और अन्य चीजों की कानूनी उम्र को कम करने जैसी आबकारी नीति से रेस्तरां को छूट दी गई थी। केंद्रीय एजेंसी ने तर्क दिया था कि सबूत सिसोदिया ने नष्ट कर दिए थे। एजेंसी ने एक साल के भीतर 14 फोन को नष्ट करने या बदलने का दावा किया है। ईडी के वकील ने प्रस्तुत किया, सिसोदिया ने दूसरों द्वारा खरीदे गए फोन और सिम कार्ड का इस्तेमाल किया है ताकि बाद में वह इसे बचाव के रूप में इस्तेमाल कर सकें। यहां तक ​​कि उनके द्वारा इस्तेमाल किया गया फोन भी उनके नाम पर नहीं है। ईडी ने आरोप लगाया था कि सिसोदिया शुरू से ही टालमटोल करते रहे हैं। आबकारी नीति बनाने के पीछे साजिश थी। ईडी ने अदालत में तर्क दिया था कि विजय नायर ने अन्य लोगों के साथ साजिश रची थी और आबकारी नीति थोक विक्रेताओं के लिए अत्यधिक लाभ मार्जिन के लिए लाई गई थी। (अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)