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अब नए हेल्पलाइन नंबर पर करें साइबर क्राइम की शिकायत

Cyber Crime
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बेगूसराय: साइबर क्राइम (Cyber Crime) के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए शासन-प्रशासन लोगों को लगातार जागरूक कर रहा है। विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों को सतर्क करने के साथ-साथ होर्डिंग्स-बैनर लगाकर लोगों को साइबर क्राइम (Cyber Crime) से बचने और हेल्पलाइन की जानकारी दी जा रही है। हेल्पलाइन नंबर 155260 को बदलकर 1930 कर दिया गया है। साइबर अपराध (Cyber Crime) से निपटने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रिर्पोटिंग पोर्टल लॉन्च किया है तथा अधिक से अधिक लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचाई जा रही है।

बेगूसराय के सांसद और केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को सतर्क करते हुए शिकायत दर्ज कराने की अपील की है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि गृह मंत्रालय ने साइबर अपराधों से व्यापक तरीके से निपटने के लिए राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल साइबर क्राइम डॉट जीओवी डॉट इन (cybercrime.gov.in) लॉन्च किया है।

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महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध साइबर अपराध (Cyber Crime) की रिपोर्टिंग, पोर्टल में दर्ज शिकायतें, स्वचालित रूप से संबंधित राज्य क्षेत्र को ऑनलाइन होती है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र योजना पोर्टल में दर्ज शिकायतें स्वचालित रूप से संबंधित राज्य को ऑनलाइन अग्रेषित हो जाती है। अब तक सात करोड़ 60 लाख से अधिक लोग पोर्टल पर विजिट कर चुके हैं, साढ़े आठ लाख से अधिक शिकायतें आई और 16 हजार 573 एफआईआर दर्ज की गई है।


साइबर क्राइम से बचने के लिए क्या करें, क्या न करें –

1 कभी भी एटीएम कार्ड पर पिन नंबर नहीं लिखें, पिन या पासवर्ड सोशल मीडिया पर शेयर नहीं करें।

2 – एटीएम का प्रयोग करते समय कीपैड को ढक कर रखें,

3 – फोन कॉल के माध्यम से डेबिट या क्रेडिट कार्ड की मांगी गई गोपनीय जानकारी, कार्ड का सीवीवी नंबर, एक्सपायरी डेट एवं ओटीपी न बताएं।

4 – अपने बैंक खाता में मोबाइल नंबर अवश्य रजिस्टर कराएं, ताकि कोई भी लेन-देन का अलर्ट मोबाइल पर मिलता रहे।

5 – वित्तीय लेन-देन की नियमित रूप से जांच और किसी प्रकार की भिन्नता पाए जाने पर तुरंत बैंक शाखा या एटीएम पर लिखे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें।

6 – वित्तीय अपराध से संबंधित शिकायत करने के लिए हेल्पलाइन नंबर 1930 पर फोन करें तथा ऑनलाईन शिकायत वेबसाइट पर करें।शिकायत दर्ज कराने के बाद सिस्टम द्वारा आईडी या एक्नॉलेजमेंट शिकायतकर्ता को एसएमएस अथवा ईमेल से प्राप्त होगा, जिसे 24 घंटों के भीतर अनिवार्य रूप से साइबर क्राइम डॉट जीओवी डॉट इन पर पंजीकृत कराना होगा।

7 – शिकायतकर्ता जहां रह रहे हैं उस शहर मुख्यालय के साइबर अपराध प्रकोष्ठ में भी साइबर अपराध की शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। यदि आवेदक किसी साइबर सेल से दूर हैं तो वे स्थानीय पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। यदि वहां शिकायत स्वीकार नहीं की जाती है, तो अपनी शिकायत करने के लिए आयुक्त, डीएम या जिला स्तरीय पुलिस कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

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