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कोर्ट ने नशीली दवाओं के सप्लायर को सुनाई 10 साल की सजा, 1 लाख का जुर्माना भी लगा

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कैथला: अदालत ने नशीली दवाओं के सप्लायर को दस साल की कैद व एक लाख जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक साल की सजा अतिरिक्त काटनी होगी।

पुलिस प्रवक्ता ने मंगलवार को बताया कि 26 अगस्त 2020 को एंटी नारकोटिक सैल के सब इंस्पेक्टर जोगिंद्र सिंह की टीम ने सांयकालीन गश्त दौरान ढ़ांड रोड़ पर सिल्वर ऑक स्कूल कैथल के पास नाकाबंदी करके ढ़ांड साईड से एक बाइक नं. एचआर06एटी-7209 पर आए एक युवक गांव गोयला खेड़ा जिला पानीपत निवासी नरेश को काबू किया था।

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सूचना के बाद मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार कैथल ईश्वर सिंह के समक्ष जब आरोपी की तलाशी ली गई थी तो बाइक के पीछे बंधे दो बैगों से 10 हजार 800 अल्प्राजोलम 0.5 एमजी व 17 हजार ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड-100 एमजी सहित कुल 27 हजार 800 प्रतिबंधित नशीली टेबलेट बरामद हुई थी। ड्रग कंट्रोलर ऑफिसर मंदीप मान द्वारा उक्त टैब्लेट प्रतिबंधित बताई गई थी। जिस बारे थाना सिविल लाईन में एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज करके जांच के बाद अभियोग की चार्जशीट फाइल कर दी गई। पुलिस द्वारा उक्त मामले की न्यायालय में मुस्तैदी पूर्वक पैरवी की गई। मंगलवार को अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश कृष्ण दत्त की अदालत ने पानीपत के गांव गोयला खेड़ा निवासी नरेश को 10 साल के कारावास व एक लाख रुपए जुर्माने सजा सुनाई है।

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