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कोर्ट ने खारिज की महाठग सुकेश की याचिका, मामले को दूसरे जज को ट्रांसफर करने की थी मांग

Mahathug Sukesh petition case transfer
नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने शनिवार को 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर की न्यायिक हिरासत 31 मार्च तक बढ़ा दी। न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने मामले को दूसरे न्यायाधीश को स्थानांतरित करने की चंद्रशेखर की याचिका पर सुनवाई करने से भी इनकार कर दिया क्योंकि ठग ने उन पर पक्षपात करने का आरोप लगाया था। याचिका पर नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने कहा कि आरोपी को पीठासीन अधिकारी पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। चंद्रशेखर का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता अनंत मलिक ने कहा कि पक्षपात का आरोप लगाते हुए मामले को दूसरी अदालत में स्थानांतरित करने के लिए जेल से प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष एक हस्तलिखित आवेदन दायर किया गया था। यह भी पढ़ें-तृणमूल सांसद पर पड़ोसी बुजुर्ग दंपत्ति को परेशान करने का आरोप, हाईकोर्ट में याचिका चंद्रशेखर ने इस संबंध में शैलेंद्र मलिक की अदालत को नोटिस भी लिखा था। यह केवल स्थानांतरण आवेदन दाखिल करने के संबंध में एक सूचना थी और न्यायालय के समक्ष कोई राहत की प्रार्थना नहीं की जा रही थी। हालांकि, अदालत ने टिप्पणी की कि उक्त जानकारी की आवश्यकता नहीं थी और स्थानांतरण आवेदन में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष राहत के लिए प्रार्थना की जा सकती है, जो लंबित है, वकील ने कहा। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय से तबादला याचिका में तिथि का इंतजार है। (अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)