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कोर्ट ने खारिज की कल्याणमय की जमानत याचिका, सुनवाई के दौरान CBI से पूछा ये सवाल

कोर्ट ने खारिज की कल्याणमय की जमानत याचिका, सुनवाई के दौरान CBI से पूछा ये सवाल

कोलकाता:  राज्य के बहुचर्चित शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार माध्यमिक शिक्षा परिषद के पूर्व अध्यक्ष कल्याणमय गांगुली को बुधवार को हाईकोर्ट से जमानत नहीं मिली।

हालांकि, कोर्ट ने इस दौरान सीबीआई से यह भी पूछा है कि उन्हें और कितने दिनों तक जेल में बंद रखा जाएगा? न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची और अजय कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने बुधवार को जमानत की याचिका खारिज करते हुए स्पष्ट कर दिया कि फिलहाल कल्याणमय को जमानत नहीं मिलेगी। गुरुवार को इस संबंध में एक बार फिर सुनवाई होगी। गत 13 दिसंबर को उन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी। इस संबंध में कोर्ट ने सीबीआई से जवाब मांगा था।

केंद्रीय एजेंसी की ओर से गत 22 दिसंबर को जवाब दाखिल किया गया था लेकिन न्यायालय ने उस पर असंतोष जाहिर किया था। इसके बाद जब बुधवार को मामले की सुनवाई हुई तो न्यायमूर्ति बागची ने सीबीआई को परामर्श देते हुए कहा कि नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले में जो भी हुआ है उसकी जांच होनी चाहिए।

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उल्लेखनीय है कि कल्याणमय गांगुली इस मामले में गिरफ्तारी के बाद पिछले 113 दिनों से जेल में हैं। उनके खिलाफ चार्जशीट पेश किया गया है। उनकी जमानत के पक्ष में तर्क रख रहे वकील ने बताया कि उनकी सेहत ठीक नहीं है। इसके साथ ही यह भी बताया गया है कि नियुक्ति सलाहकार समिति के सदस्य शांति प्रसाद सिन्हा थे। उन्हीं की सिफारिश के मुताबिक नियुक्ति हुई थी इसलिए कल्याणमय गांगुली की भूमिका इसमें बहुत अधिक नहीं है। इसके जवाब में सीबीआई ने बताया है कि पैनल की मियाद खत्म होने के बावजूद भी बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को नियुक्त किया गया जिन्होंने या तो परीक्षा नहीं दी या पास ही नहीं हुए। इसमें कल्याणमय की भी भूमिका बड़ी रही है।

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