रायपुर: छत्तीसगढ़ में केवल हरित पटाखों का ही उपयोग एवं विक्रय किया जा सकेगा। साथ ही दीपावली, छठ, गुरु पर्व, नववर्ष/क्रिसमस के अवसर पर पटाखे फोड़ने के लिए दो घंटे की अवधि निर्धारित की गयी है। सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की गाइडलाइन के मुताबिक जिला प्रशासन के अधिकारियों को पटाखों के इस्तेमाल के संबंध में दिए गए निर्देशों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है।
सारे त्यौहारों के लिए तय हुआ समय
दीपावली, छठ पूजा, गुरु पर्व, नव वर्ष/क्रिसमस के अवसर पर पटाखे फोड़ने के लिए दो घंटे की अवधि निर्धारित की गई है। दिवाली के लिए रात 8 बजे से रात 10 बजे तक, छठ पूजा के लिए सुबह 6 बजे से सुबह 8 बजे तक, गुरु पर्व के लिए रात 8 बजे से रात 10 बजे तक का समय तय किया गया है। क्रिसमस/न्यू ईयर के लिए रात 11:55 बजे से 12:30 बजे तक का समय तय किया गया है। सर्दी के मौसम में प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 19 की उपधारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रायपुर, बिलासपुर, भिलाई के शहरी क्षेत्रों में- दुर्ग, रायगढ़ और कोरबा। 1 दिसंबर से 31 जनवरी तक की अवधि में पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
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ऑनलाइन नहीं बिकेंगे पटाखे
सुप्रीम कोर्ट द्वारा 23 नवंबर 2018 को पारित आदेश के मुताबिक पटाखों के इस्तेमाल को लेकर कुछ अन्य निर्देश भी दिए गए हैं। इनमें उन्नत और कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाले ग्रीन पटाखों को केवल लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों द्वारा ही बेचने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही केवल उन्हीं पटाखों को बाजार में उपयोग के लिए बेचा जा सकेगा जिनका ध्वनि स्तर निर्धारित सीमा के भीतर हो। सीरीज के पटाखों या लकड़ियों की बिक्री, उपयोग और निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऐसे पटाखा निर्माताओं का लाइसेंस भी रद्द करने का निर्देश दिया गया है, जिन्होंने अपने पटाखों में लिथियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, लेड और मरकरी का इस्तेमाल किया है। ऑनलाइन यानी फ्लिपकार्ट, अमेज़न आदि ई-कॉमर्स वेबसाइटों के माध्यम से पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश जिला प्रशासन को दिये गये हैं।
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