तीन वर्षीय पुत्री की सुई चुभाकर हत्या के मामले में दंपति को सजा-ए-मौत, जानें पूरा मामला

पुरुलियाः लगभग साढ़े चार वर्ष पहले पुरुलिया मुफस्सिल थानान्तर्गत नादियाडा इलाके में एक दंपति के अपने साढ़े तीन वर्षीय कन्या शिशु की सुई चुभा कर हत्या के मामले में पुरुलिया जिला कोर्ट ने दंपति को फांसी की सजा सुनाई है।

मंगलवार को पुरुलिया जिला कोर्ट ने शिशु की माता मंगला गोस्वामी और उसके सौतेले पिता सनातन गोस्वामी उर्फ ठाकुर को फांसी की सजा सुनाई है। इस मामले में कोर्ट ने शुक्रवार को ही पुरुलिया जिला की द्वितीय कोर्ट के अतिरिक्त जिला और दायरा विचारक राजेश कुमार प्रधान ने दंपति को दोषी करार दे दिया था।

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दरअसल विवाहिता मंगला अपने साढ़े तीन वर्षीय बेटी के साथ अपने पति से अलग हो गई थी। बाद में वह अपने मायके में आकर रहने लगी थी। जीवनयापन के लिए वह सनातन नामक के यहां नौकरानी का काम करने लगी। इस दौरान सनातन ने मंगला से संबंध बना लिए और दोनों ने शादी कर ली। सनातन झाड़-फूंक, तंत्र मंत्र इत्यादि करता था। आरोप था कि तंत्र मंत्र के चक्कर में दोनों ने मिलकर मंगला की साढ़े तीन वर्षीय पुत्री को सुई चुभाकर मार डाला। विचारक ने इस घटना को विरलतम बताया। इस मामले में कुल 44 लोगों की गवाही के बाद आरोपित दंपति को फांसी की सजा सुनाई।

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