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कांग्रेस ने उठाया दिल्ली में ईवीएम और वीवीपैट की जांच पर सवाल, इस दिन होगी सुनवाई

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नई दिल्ली: दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग द्वारा दिल्ली के 11 जिलों में ईवीएम और वीवीपैट के पहले चरण के सत्यापन का विरोध करते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली पीठ इस याचिका पर कल यानी 25 अगस्त को सुनवाई करेगी।

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल कुमार की ओर से दायर याचिका पर वकील अल्जो के जोसेफ और सुनील कुमार ने अदालत को बताया कि दिल्ली राज्य चुनाव आयोग ने ईवीएम और वीवीपैट की जांच के पहले चरण से पहले राजनीतिक दलों को पर्याप्त नोटिस नहीं दिया। याचिका में कहा गया है कि राज्य चुनाव आयोग के नोटिस में ईवीएम की जांच की विस्तृत जानकारी नहीं दी गयी है। ऐसी स्थिति में प्रथम चरण की जांच का उद्देश्य निरर्थक हो जाता है।

याचिका में कहा गया है कि दिल्ली में ईवीएम और वीवीपैट चेकिंग का पहला चरण 15 जुलाई से 30 जुलाई तक तय किया गया था। इसके लिए 12 और 13 जुलाई को नोटिस जारी किया गया था। इसके बाद 15 जुलाई को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अधिकृत प्रतिनिधि ने दिल्ली के सभी एसडीएम को पत्र लिखकर पहले चरण की जांच के लिए सभी ईवीएम के सीरियल नंबर और निर्माता कंपनी की जानकारी मांगी थी। इसके बावजूद किसी एसडीएम ने यह जानकारी नहीं दी।

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याचिका में मांग की गई है कि दिल्ली राज्य चुनाव आयोग पहले चरण की ईवीएम और वीवीपैट का दोबारा सत्यापन करे। जांच से पहले राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को पर्याप्त नोटिस जारी किया जाना चाहिए, ताकि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी भी इस प्रक्रिया में शामिल हो सके। याचिका में कहा गया है कि पारदर्शी, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए ईवीएम का परीक्षण संतोषजनक ढंग से किया जाना चाहिए और सभी पक्षों को संतुष्ट किया जाना चाहिए, लेकिन दिल्ली राज्य चुनाव आयोग की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है।

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