Home प्रदेश कंपनियां इस वर्ष नहीं बढ़ा सकतीं बिजली दर: उपभोक्ता परिषद

कंपनियां इस वर्ष नहीं बढ़ा सकतीं बिजली दर: उपभोक्ता परिषद

 

लखनऊः बिजली कंपनियों द्वारा बिजली दर बढ़ाने की मांग को लेकर उपभोक्ता परिषद ने विरोध जताया है। इसके साथ ही कहा है कि यह नियम विरुद्ध है। अभी जो 24 मई को विद्युत दर निर्धारित की गई है, वह 31 मार्च 2024 तक अनुमन्य है। उसके पहले बिजली दर में कोई संशोधन नियम विरुद्ध होगा।

उपभोक्ता परिषद ने प्रदेश सरकार को याद दिलाया कि इस समय नियम विरुद्ध टैरिफ प्रस्ताव तैयार कराने की जरूरत से ज्यादा किसानों को एक अप्रैल 2023 से फ्री बिजली और साथ ही घरेलू छोटे दुकानदारों व किसानों को एकमुश्त समाधान योजना का इंतजार है। उस पर कार्रवाई हो तो ज्यादा उचित होगा। प्रदेश की बिजली कंपनियां भले ही वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता बिजली दर का प्रस्ताव जल्दबाजी में आयोग द्वारा बनाए गए कानून के विपरीत छह महीना के लेखा-बही के विपरीत तीन महीने के डाटा के आधार पर 15 अगस्त 2023 तक बिजली दर प्रस्ताव तैयार करने में लगी है। वे यह नहीं जानना चाहतीं कि वर्तमान में वर्ष 2023 -24 का टैरिफ आदेश जो 24 मई 2023 को जारी किया गया है। वह विद्युत अधिनियम 2003 के नियमों के अनुरूप 31 मार्च 2024 तक अनुमन्य है।

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ऐसे में कोई भी नया बिजली दर 01 अप्रैल 2024 के बाद ही प्रदेश में लागू हो सकता है। उपभोक्ता परिषद ने कहा कि ऐसे में बिजली कंपनियों की जल्दबाजी, जहां एक तरफ बड़े विवाद को जन्म दे रही हैं। वहीं पावर कारपोरेशन यह लड़ाई बिना लड़े ही हार जाएगा। विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 62 (4)में स्पष्ट तौर पर प्रावधान इस है कि टैरिफ डिटरमिनेशन एक वित्तीय वर्ष में एक ही बार हो सकता है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत किसी भी राज्य में यदि वहां के विद्युत उपभोक्ताओं का बिजली कंपनियों पर सर प्लस निकल रहा है, तो उस राज्य में देश का कोई भी कानून बिजली दरों में बढोतरी की इजाजत नहीं देता। उत्तर प्रदेश में पिछले कई वर्षों से प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं का बिजली कंपनियों पर लगभग 33122 करोड सरप्लस निकल रहा है। जब तक उसका हिसाब बराबर नहीं हो जाता। तब तक प्रदेश की बिजली कंपनियां उत्तर प्रदेश में बिजली दरों में बढ़ोत्तरी का सपना न देखें।

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