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सीएम योगी के निर्देश-अधिवक्ताओं के बकाया देयों का भुगतान हो शीघ्र

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लखनऊः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सरकारी व निजी वकीलों के बकाया देयों का भुगतान जल्द से जल्द किया जाए। कोविड-19 महामारी के चलते राज्य में कानूनी कामकाज की गति धीमी पड़ गई है, ऐसे में अधिवक्ताओं को हो रही कठिनाई को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। वकीलों के पास आय का कोई और निरंतर साधन न होने के चलते मुख्यमंत्री ने उनका साथ दिया है और आश्वासन देते हुए कहा है कि उनके अवशेष बकाए का भुगतान जल्द से जल्द किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश की सरकार ने हमेशा से वकीलों के हित में काम किया है। योगी आदित्यनाथ की सरकार के अपने चार साल के कार्यकाल में युवा अधिवक्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 5 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया था। राज्य के विभिन्न जिलों में एडवोकेट चैंबर के निर्माण और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए 20 करोड़ रुपये की राशि का प्रस्ताव दिया था। इसके अलावा, राज्य सरकार ने युवा अधिवक्ताओं के लिए पुस्तकों और पत्रिकाओं की खरीद की सुविधा के लिए 10 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया है।

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राज्य सरकार ने 2021-2022 के बजट में प्रयागराज में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया, जबकि जिलों में न्यायालयों के भवनों के लिए 450 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इतना ही नहीं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए आवास निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के भवन निर्माण के लिए 150 करोड़ रुपये और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लिए 450 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। कल्याण टिकटों की बिक्री से प्राप्त 20 करोड़ रुपये की राशि को अधिवक्ता कल्याण कोष की न्यासी समिति को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव किया जा रहा है।