Delhi Excise Policy Case , नई दिल्लीः दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने ईडी के समन पर पेश नहीं होने के मामले में केजरीवार को जमानत दे दी है। अतिरिक्त मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने 15,000 रुपये के निजी मुचलके और 1 लाख रुपये की जमानत के आधार पर केजरीवाल को जमानत दे दी है। केजरीवाल कोर्ट में पेश हुए थे।
आज कोर्ट में पेश हुए थे केजरीवाल
इससे पहले केजरीवाल ने अतिरिक्त मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा जारी समन को सत्र न्यायालय में चुनौती दी थी। सेशन कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी थी और उन्हें कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। इसके बाद केजरीवाल आज कोर्ट में पेश हुए।
सेशन कोर्ट में सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील रमेश गुप्ता ने कहा था कि केजरीवाल के खिलाफ केस दायर करने से पहले दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के तहत इजाजत लेनी होगी। किसी भी लोक सेवक के विरुद्ध मुकदमा चलाने से पहले अनुमति लेनी पड़ती है। उन्होंने कहा था कि अतिरिक्त मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने दूसरा समन जारी करने से पहले पहला समन जारी करते समय केजरीवाल के जवाब पर विचार नहीं किया था।
बार-बार समन भेजने के बाद भी नहीं हुए थे उपस्थित
सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने कहा था कि याचिका पेशी से ठीक पहले दायर की गई है। ऐसा जानबूझकर किया गया है। बार-बार समन भेजने के बाद भी वे उपस्थित नहीं होते हैं। राजू का कहना था कि 16 मार्च को पेशी का आदेश बहुत पहले का है। तब गुप्ता ने कहा कि हम सिर्फ पेशी से छूट चाहते हैं। उन्होंने कहा था कि यह समन ट्रायल है और इस मामले में अधिकतम सजा एक महीने की कैद या जुर्माना या दोनों है।
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गुप्ता ने कहा था कि अतिरिक्त मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष याचिका जांच अधिकारी द्वारा दायर की गई थी, न कि ईडी द्वारा। जांच अधिकारी ने अपनी निजी हैसियत से याचिका दायर की है। गुप्ता ने कहा था कि हम सिर्फ केजरीवाल को कोर्ट में पेशी से छूट की मांग कर रहे हैं। वे केजरीवाल को कोर्ट में बुलाकर सिर्फ पब्लिसिटी पाना चाहते हैं।’ इस पर राजू ने कहा था कि हमें पब्लिसिटी नहीं चाहिए।
राजू ने कहा था कि आदेश 7 फरवरी को दिया गया था और याचिका पेशी से एक दिन पहले 14 मार्च को दायर की गई थी। उन्होंने 17 फरवरी का आदेश पढ़ते हुए कहा कि केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए थे और उन्होंने कोर्ट को आश्वासन दिया था कि वह 16 मार्च को पेश होंगे।
आप के दो नेता जेल में बंद
ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ दो शिकायतें की है। उल्लेखनीय है कि 7 फरवरी को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की पहली शिकायत पर संज्ञान लेते हुए केजरीवाल को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया था। दिल्ली आबकारी घोटाला के मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था।
ईडी ने इस मामले में मनीष सिसोदिया को 9 मार्च 2023 को पूछताछ के बाद तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। सिसोदिया को पहले सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था। संजय सिंह की जमानत याचिका राऊज एवेन्यू कोर्ट और हाई कोर्ट खारिज कर चुका है। इसके बाद संजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर कर रखी है। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो चुकी है।
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