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PM Fasal Bima Yojana: किसानों के लिए खुशखबरी, सरकार के इस फैसले से मिली बड़ी राहत

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Fasal Bima Yojana, रायपुरः छत्तीसगढ़ के ऋणी एवं गैर ऋणी किसान अब 16 अगस्त तक खरीफ कृषि फसलों एवं मौसम आधारित उद्यानिकी फसलों का बीमा करा सकेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 16 अगस्त 2024 कर दी है। किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली फसल क्षति से राहत दिलाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित उद्यानिकी फसल बीमा योजना संचालित की जा रही है।

केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं कृषि मंत्री राम विचार नेताम ने कृषि विभाग के अधिकारियों को राज्य के ऋणी एवं गैर ऋणी किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा एवं मौसम आधारित उद्यानिकी फसल बीमा योजना का लाभ दिलाने के लिए मार्गदर्शन एवं पंजीयन करने को कहा है, ताकि प्राकृतिक आपदा से फसल क्षति होने पर उन्हें मुआवजा मिल सके।

प्रदेश में कृषि विभाग द्वारा खरीफ वर्ष 2024 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा हेतु जारी अधिसूचना के अनुसार योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को पंजीयन कराना आवश्यक है। इसके लिए पूर्व में अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 निर्धारित की गई थी। राज्य सरकार के विशेष प्रयासों से केन्द्र सरकार ने फसल बीमा की अवधि को बढ़ाकर 16 अगस्त कर दिया है। प्रदेश के किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सिंचित, असिंचित धान, सोयाबीन, मूंगफली, मक्का, मूंग, उड़द, कोदो-कुटकी, रागी के लिए अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं।

इन तरीकों से करा सकते हैं आवेदन

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PM Fasal Bima Yojana) के तहत किसानों को प्रतिकूल मौसम, सूखा, बाढ़, जलभराव, ओलावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले फसल नुकसान की भरपाई की जाती है। ऋणी एवं गैर ऋणी किसान जो भूमिधारक एवं बटाईदार हैं, योजना में शामिल हो सकते हैं। अधिसूचित गांवों में अधिसूचित फसलों का बीमा कराने के इच्छुक किसान 16 अगस्त की नियत तिथि से पहले अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं। इसके लिए किसानों को अपना आधार कार्ड, ऋण पुस्तिका, बी-1 पचशाला खसरा, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी और बुवाई प्रमाण पत्र के साथ पंजीयन कराना होगा। किसान बैंक या च्वाइस सेंटर के माध्यम से भी फसल बीमा करा सकते हैं।

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सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक, बजाज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को बेमेतरा, बस्तर, कोरिया, बीजापुर, सारंगढ़-बिलाईगढ़, कबीरधाम, जांजगीर-चांपा, गरियाबंद, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, सक्ती और कांकेर जिले के लिए, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को राजनांदगांव, धमतरी, कोरबा, जशपुर, नारायणुर, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, महासमुंद, रायगढ़, सूरजपुर और कोंडागांव के लिए अधिकृत किया गया है बीमा के लिए दुर्ग, बिलासपुर, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, सुकमा, मुंगेली, सरगुजा, बलौदाबाजार-भाटापारा, बालोद, रायपुर, दंतेवाड़ा, बलरामपुर और गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिलों के लिए एचडीएफसी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। किसानों से अधिसूचित खरीफ फसलों का बीमा कराने की अपील की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए किसान क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी या नजदीकी बैंक शाखा से संपर्क कर सकते हैं।

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