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HSRP number plate: वाहनों पर HSRP नंबर प्लेट न होने पर होगा चालान, लगेगा भारी जुर्माना

 HSRP number plate: क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय द्वारा इंदौर में HSRP नम्बर प्लेट( HSRP number plate) नहीं लगी होने पर तेजी से चालान किए गये। साथ ही अन्य वाहनों पर भी मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम और मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही कर 55 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया।

वहीं इस मामले में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी प्रदीप शर्मा का कहना है कि, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय और संभागीय परिवहन सुरक्षा स्क्वाड इंदौर द्वारा लोक परिवहन वाहनों, स्कूली वाहनों सहित अन्य वाहनों की लगातार चेकिंग की जा रही है। साथ ही वाहनों के फ़िटनेस, परमिट, बीमा, PUC, कर प्रमाण पत्र भी चेक किये जा रहे हैं। बसों में ओवर-लोडिंग के साथ ज्यादा किराये की भी जांच की जा रही है।

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यात्रियों से वाहन की स्पीड ,चालक-परिचालक के व्यवहार के सम्बंध में फीडबैक भी लिया जा रहा है। यात्री वाहनों पर परमिट शर्तों के उल्लंघन होने पर जुर्माना लगाया गया। लोगों को अपने वाहनों पर HSRP नम्बर प्लेट लगवाने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। अब तक कुल 70 वाहनों को चेक किया गया जिनमें से 15 वाहनों पर HSRP नम्बर प्लेट नहीं पाई गई, जिन पर जुर्माना लगाया गया। साथ ही अन्य वाहनों पर भी मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम और मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही कर 55 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया।

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