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सीबीआई कोर्ट का फैसला, मैनेजर हत्याकांड में डेरा मुखी समेत पांच दोषी

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पंचकूला: सीबीआई कोर्ट ने शुक्रवार को एक अहम मामले में फैसला सुनाते हुए डेरा सच्चा सौदा के पूर्व मैनेजर रंजीत सिंह हत्याकांड में डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम समेत पांच आरोपियों को दोषी करार दिया है।सभी दोषियों को 12 अक्टूबर को सजा सुनाई जाएगी। अदालत का यह फैसला करीब 19 साल बाद आया है। इस मामले में सुनारियां जेल में बंद राम रहीम के अलावा तत्कालीन डेरा प्रबंधक कृष्ण लाल, अवतार, जसबीर और सबदिल को दोषी करार दिया है। मुख्य आरोपी गुरमीत राम रहीम पहले ही साध्वी यौन शोषण मामले में बीस साल तथा पत्रकार छत्रपति हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहा है।

रंजीत सिंह मर्डर केस में गुरमीत राम रहीम पर हत्या की साजिश रचने का आरोप है। पिछली सुनवाई के दौरान आरोपी अवतार, जसवीर और सबदिल कोर्ट में मौजूद थे और बचाव पक्ष के वकील ने फाइनल बहस के सभी दस्तावेज सीबीबाई कोर्ट में जमा किए थे। कोर्ट ने सीबीबाई से इस पर बहस करने के लिए पूछा, लेकिन जांच एजेंसी ने बहस नहीं की। सीबीआई कोर्ट ने 26 अगस्त तक मामला सुरक्षित रखा था। लेकिन मृतक रंजीत सिंह के बेटे जगसीर सिंह ने पंचकूला सीबीआई कोर्ट के जज से यह मामला ट्रांसफर करने की मांग करते हुए अंदेशा जताया था कि पंचकूला सीबीआई कोर्ट के जज एक तरफा फैसला सुना सकते है। इसलिए किसी यह केस किसी अन्य जज के पास मामला भेजा जाए। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद पिछले दिनों याचिका खारिज कर दी थी। जिसके बाद यह तय हो गया था कि सीबीआई कोर्ट किसी भी समय फैसला सुना सकती है।

क्या था पूरा घटनाक्रम

10 जुलाई 2002 को डेरे की प्रबंधन समिति के सदस्य रहे कुरुक्षेत्र के रणजीत सिंह की गोली मारकर हत्या की गई थी। डेरा प्रबंधन को शक था कि रणजीत सिंह ने साध्वी यौन शोषण की गुमनाम चिट्ठी अपनी बहन से ही लिखवाई थी। पुलिस जांच से असंतुष्ट रणजीत के पिता ने जनवरी 2003 में हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सीबीआई जांच की मांग की थी।

हाईकोर्ट ने पिता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए केस की जांच सीबीआई को सौंप दी। मामले की जांच करते हुए सीबीआई ने राम रहीम समेत 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। 2003 में ये मामला सीबीआई के पास आया। मामले में कुल 6 आरोपी बनाए गए जिसमें से गुरमीत राम रहीम के अलावा सबदिल, जसवीर,अवतार, कृष्ण लाल तथा इंद्रसेन शामिल हैं। इंद्रसेन की उम्र करीब 87 साल है जोकि हाजिरी माफी पर है।

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पांचवां आरोपी कृष्ण लाल पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्या मामले में सजा काट रहा है और छठा व मुख्य आरोपी गुरमीत राम रहीम है जो पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्या मामले और साध्वी यौन शोषण मामले में सजा काट रहा है। सीबीआई ने 2007 में कोर्ट ने आरोपियों पर चार्ज फ्रेम किए थे। उसके बाद से इस केस में बहस और गवाहियों का दौर चलता रहा। जिसके बाद आज फैसला आया है।

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