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दलित की बारात रोकने, पुलिस पर पथराव करने वाले 22 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज

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राजगढ़: जीरापुर थाना क्षेत्र के ग्राम पीपल्यकलां में दलित समाज की शादी में गांव के दबंगों ने हंगामा करते हुए पांडाल उखाड़ दिए, बिजली काट दी और गांव में बारात घुसने पर अंजाम बुरा होने की धमकी दी गई। सुरक्षा की दृष्टि से पहुंची पुलिस पार्टी पर असामाजिक तत्वों द्वारा पथराव कर दिया गया, जिन्हें तितर-बितर करने के लिए आंसू गैसे के गोले दागने पड़े। बाद में पुलिस के पहरे में बारात निकाली गई।

पुलिस ने सोमवार को पत्थरबाजी करने वाले 22 आरोपितों के खिलाफ नामजद, 15-20 अज्ञात के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया, जिनमें से पांच को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की जा रही है साथ ही गांव के आठ लोगों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए गए है। जिस गांव में नवंबर माह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने दलित महिला के हाथों से बेर खाए थे, उसी पीपल्याकलां गांव में रविवार रात दलितों पर दबंगों का कहर देखने को मिला। जानकारी के अनुसार ग्राम पिपल्याकलां निवासी अनीता पुत्री बीरम सिंह की शादी रविवार रात को होनी थी। गांव में एसी कुप्रथा है, जिसमें दलित समाज का दूल्हा घोड़ी पर चढ़कर बारात नही निकाल सकता, जिसके चलते दूल्हे के परिजनों ने थाना में शिकायत आवेदन दिया था, जिसमें डीजे के साथ बारात निकालने की बात कही गई। इस बात की भनक गांव के दबंग लोगों को लगी, जिन्होंने बारात आने से पहले ही हंगामा करते हुए विवाह के लिए लगाए गए पांडाल उखाड़ दिए और बिजली काट दी गई साथ ही गांव में बारात घुसने पर अंजाम बुरा करने की धमकी दी गई। आवेदन मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची तो गांव वालों ने पुलिस पार्टी के वाहनों पर पथराव शुरु कर दिया।

मामला बिगड़ते देख अतिरिक्त पुलिसबल को बुलाया गया और भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसु गैस के गोले दागे गए, बाद में कलेक्टर हर्ष दीक्षित और एसपी प्रदीप शर्मा भी मौके पर पहुंचे। इससे पहले गांव के हालात बिगड़ते देख राजगढ़ के पाटनखुर्द गांव से बारात लेकर आ रहे राहुल मेघवाल को छापीहेड़ा गांव में रोक दिया गया। बाद में हालात सामान्य होने पर पुलिस के पहरे में दूल्हा घोड़ी पर चढ़कर बारात लेकर पीपल्याकलां गांव पहुंचा और पुलिसबल की मौजूदगी में ही बारात को बिदा किया गया।

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पुलिस ने फरियादी दीपक (29) पुत्र बीरम सिंह वर्मा निवासी पीपल्यकलां की रिपोर्ट पर पिपल्याकलां गांव के 22 लोगों के खिलाफ नामजद व 15-20 अज्ञात के खिलाफ धारा 294, 336, 506, 147 एससीएसटी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया, जिनमें से पांच लोगों को अभिरक्षा में लिया गया है साथ ही गांव के आठ लोगों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने के आदेश भी जारी किए गए।

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