चंडीगढ़ः पंजाब सरकार ने कच्चे कर्मचारियों की वर्षों पुरानी मांग को देखते हुए उन्हें पक्का करने का फैसला किया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में एडहॉक, कंट्रेक्ट, डेली वेजिज़, वर्क चार्जिड और अस्थाई कर्मचारियों के लिए नीति को हरी झंडी दे दी गई। इस फैसले से अलग-अलग विभागों में 14 हजार 417 कच्चे कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि इससे पहले सरकार ने शिक्षा विभाग में 13 हजार कच्चे कर्मचारियों की सेवाएं रेगुलर की थीं। उन्होंने बताया कि पिछली सरकारों के समय ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों पर की गई अलग-अलग नियुक्तियां सख्त ज़रूरत और आपात स्थिति में सेवाओं के आधार पर की गई थी। इनमें से कुछ कर्मचारी 10 साल या इससे अधिक समय भी पूरा कर चुके हैं।
कल्याणकारी राज्य और इन मुलाजिमों के हितों की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार ने भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 41 के साथ धारा 162 के अंतर्गत मौजूदा नीति तैयार की है, जिससे इन मुलाजिमों को किसी किस्म की अनिश्चितता और परेशानी का सामना न करना पड़े और उनकी नौकरी के दौरान सुरक्षा बनी रहे। राज्य ने योग्यता की शर्तों पूरी करने वाले ऐसे योग्य मुलाजिमों को विशेष काडर में शामिल करके 58 साल की उम्र तक उनकी सेवाएं जारी रखने के लिए नीतिगत फ़ैसला लिया है।
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