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Moradabad: अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर, ध्वस्त हुए स्विमिंग पूल व रेस्टोरेंट

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मुरादाबाद (Moradabad): सोमवार को मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष शैलेश सिंह के निर्देश पर एमडीए की टीम ने पुलिस बल की मौजूदगी में मुरादाबाद के पाकबड़ा क्षेत्र में जेसीबी चलाकर बुलडोजर कार्रवाई की और अवैध रूप से बनाए गए स्विमिंग पूल और रेस्टोरेंट को ध्वस्त कर दिया।

सोमवार को एमडीए के जेई गिरीश पांडे के नेतृत्व में टीम पाकबड़ा तंबाकू फैक्ट्री के पीछे गांव समाथल पहुंची। ग्राम समाथल में मुस्तकीम पुत्र अब्दुल रशीद द्वारा लगभग 1000 वर्ग गज भूमि पर अवैध रूप से आलीशान स्विमिंग पूल एवं रेस्टोरेंट का निर्माण कराया गया था। उनके खिलाफ टाउन प्लानिंग एक्ट 1973 की सुसंगत धारा के तहत ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया गया। टीम ने भारी फोर्स की मौजूदगी में बुलडोजर चलाकर लाखों की कीमत से बने स्विमिंग पूल और रेस्टोरेंट को मिनटों में ध्वस्त कर दिया।

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एमडीए वीसी शैलेश कुमार सिंह ने कहा कि प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराए बिना कोई भी निर्माण कार्य न किया जाए। यदि ऐसा पाया जाता है तो प्राधिकारी द्वारा किसी भी समय सुसंगत धारा के तहत कार्रवाई करते हुए इसे ध्वस्त किया जा सकता है। इसी प्रकार अनेक स्थानों पर कुछ व्यक्तियों द्वारा अनियोजित अवैध प्लाटिंग की जा रही है, ऐसे सभी प्लाट अवैध हैं तथा ऐसे प्लाटों पर कोई भी निर्माण अवैध माना जायेगा तथा प्राधिकरण ऐसे निर्माणों को किसी भी समय चिन्हित कर नियमानुसार ध्वस्त कर सकता है। जिसकी सारी जिम्मेदारी बिल्डर की ही होगी। किसी भी भवन या भूखंड को खरीदने से पहले प्राधिकरण कार्यालय से उसकी वैधता की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें।

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