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Malegaon Blast Case: कर्नल पुरोहित को झटका, बाॅम्बे हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले के मुख्य आरोपित लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित को बरी करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। पुरोहित ने यह कहते हुए अदालत से बरी करने की मांग की थी कि वह एक सैन्य अधिकारी थे। अदालत ने उनकी बात सुनी, लेकिन कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि बम विस्फोट करना आपका आधिकारिक काम नहीं था।

लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित ने मालेगांव विस्फोट मामले में बरी करने के लिए बाम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस याचिका की सुनवाई जज एएस गडकरी और जज प्रकाश नाइक की खंडपीठ के समक्ष हुई। कर्नल पुरोहित के वकील ने कोर्ट को बताया कि मुकदमा चलाने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 197 (2) के तहत भारतीय सेना से अनुमति आवश्यक है और इस मामले में अनुमति नहीं ली गई थी।

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इसके बाद नेशनल इंवेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) ने कहा कि ऐसी अनुमति की आवश्यकता केवल ड्यूटी के दौरान किए गए कार्यों के लिए होती है। एनआईए ने कहा कि मालेगांव विस्फोट पुरोहित की ड्यूटी का हिस्सा नहीं था। कर्नल पुरोहित ने 2007 में अभिनव भारत नाम से एक संस्था शुरू की थी। इस संगठन ने भारतीय संविधान को स्वीकार नहीं किया, जिसका उद्देश्य भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना था। इसके बाद कोर्ट ने कर्नल पुरोहित की याचिका खारिज कर दी।

दरअसल, 2008 में मालेगांव में मस्जिद के सामने मोटरसाइकिल विस्फोट हुआ था। यह मोटरसाइकिल प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम पर थी। इस बम विस्फोट में छह नागरिकों की मौत हो गई थी और 101 लोग घायल हो गए थे। इस मामले में कर्नल पुरोहित, भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और पांच अन्य को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद 2017 में कर्नल पुरोहित को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी थी। इसके बाद कर्नल पुरोहित ने बाम्बे हाईकोर्ट में इस मामले में निर्दोष बरी करने के लिए याचिका दाखिल की थी।

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