Chota Rajan Bail , मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को होटल व्यवसायी जया शेट्टी की हत्या के मामले में गैंगस्टर राजेंद्र सदाशिव निकालजे उर्फ छोटा राजन (chhota rajan) को जमानत दे दी। साथ ही बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले में बॉम्बे सेशंस कोर्ट द्वारा दी गई उम्र कैदी की सजा को निलंबित कर दिया है।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि छोटा राजन की सजा को चुनौती देने वाले मामले का निपटारा होने तक आजीवन कारावास की सजा पर रोक रहेगी। फिलहाल छोटा राजन के खिलाफ अन्य मामले विभिन्न अदालतों में चल रहे हैं, इसलिए छोटा राजन को जेल में ही रहना होगा।
2001 में हुई थी होटल व्यवसायी जया शेट्टी हत्या
जानकारी के अनुसार, वर्ष 2001 में होटल व्यवसायी जया शेट्टी की जबरन वसूली के लिए गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 30 मई को बॉम्बे सेशंस कोर्ट की विशेष अदालत ने छोटा राजन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, यह मानते हुए कि यह हत्या छोटा राजन के इशारे पर की गई थी।
राजन ने इस सजा को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट की जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण की बेंच ने एक लाख रुपये की शर्त के साथ छोटा राजन को जमानत दी है।
ये भी पढ़ेंः- पानी की टंकी में 19 दिन का नवजात शव मिलने से मचा हड़कंप, धरने पर बैठे आक्रोशित ग्रामीण
जया शेट्टी से मांगी गई थी 50 करोड़ रुपये की फिरौती
गौरतलब है कि होटल मालकिन जया शेट्टी की 4 मई 2001 को उनके ही होटल में छोटा राजन गिरोह के दो शूटरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इससे पहले जया शेट्टी को छोटा राजन गिरोह से जबरन वसूली की धमकियां मिली थीं और उन्हें सुरक्षा दी गई थी।
हालांकि इस घटना से कुछ दिन पहले ही जया शेट्टी ने पुलिस सुरक्षा वापस कर दी थी। इस मामले में छोटा राजन पर पुलिस ने रवि पुजारी के जरिए जया शेट्टी से 50 करोड़ रुपये की फिरौती मांगने का आरोप लगाया था।