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BJP सांसद अरुण कुमार सागर भगोड़ा घोषित, गैर जमानती वारंट के बाद भी कोर्ट में नहीं हुए थे पेश

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शाहजहांपुरः एमपी-एमएलए कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के सांसद अरुण कुमार सागर को भगोड़ा घोषित किया है। लोकसभा चुनाव-2019 के दौरान उन पर आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज हुआ था। चुनाव जीतने के बाद भाजपा सांसद को कई बार समन भेजे गए, लेकिन सांसद ने उस ओर कभी कोई ध्यान नहीं दिया। विशेष लोक अभियोजन अधिकारी नीलिमा सक्सेना ने बुधवार को जानकारी देते हुए बताया कि लोकसभा चुनाव के दौरान 12 मार्च 2019 को तत्कालीन उप जिलाधिकारी सदर ने बरेली-जलालाबाद मार्ग पर भाजपा उम्मीदवार अरुण सागर की प्रचार सामग्री को जब्त किया था। इस मामले में कांट थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था।

कई बार समन भेजने के बावजूद भाजपा सांसद अदालत में पेश नहीं हुए। अदालत ने गैर जमानती वारंट भी जारी किया, इसके बाद भी वह अदालत में हाजिर नहीं हुए, तब न्यायाधीश आसमां सुल्ताना ने 21 नवम्बर को उन्हें फरार घोषित कर दिया। उन्होंने बताया कि अदालत के आदेश में कहा गया है कि ऑर्डर की कॉपी को सांसद के आवास के साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर भी चस्पा किया जाए।

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कोर्ट से वारंट जारी होने के बाद पुलिस सांसद के घर नोटिस चस्पा करने की तैयारी कर रही है। इधर, भाजपा सांसद ने इस बारे में जानकारी होने से साफ इनकार किया है। उन्होंने बताया कि समर्थक ने होर्डिंग लगवाया था, जिस पर आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज हुआ था। उनका भी नाम उसमें था। इसके बाद से वकील के माध्यम से वह अपना पक्ष न्यायालय में रख रहे थे। उनके विरुद्ध क्या आदेश जारी हुआ है, उन्हें इसकी जानकारी नहीं है।

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