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तेलंगाना में नशे के खिलाफ बड़ा कदम: तंबाकू, गुटखा, और पान मसाला पर एक वर्ष का प्रतिबंध

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Hyderabad : तेलंगाना राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर एक साल का प्रतिबंध लगा दिया है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त की ओर से जारी आदेश के मुताबिक गुटखा और पान मसाला के निर्माण, भंडारण, वितरण, परिवहन और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

एक साल के लिए बैन

जारी आदेश में कहा गया है कि गुटखा और पान मसाला जो पाउच या पैकेट में पैक किया जाता है, 24 मई, 2024 से एक वर्ष की अवधि के लिए पूरे तेलंगाना राज्य में प्रतिबंधित कर दिया गया है। प्रतिबंध तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है और एक वर्ष तक रहेगा। इस फैसले का उद्देश्य तंबाकू और निकोटीन की खपत पर अंकुश लगाना है। तम्बाकू और निकोटीन जनता के लिए महत्वपूर्ण स्वास्थ्य जोखिम पैदा करते हैं। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत प्रतिबंध का उद्देश्य जनता की सुरक्षा करना है।

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2014 में दिया था बैन लगाने का आदेश

2014 में तेलंगाना के गठन के बाद राज्य में गुटखा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। प्रतिबंध को नवंबर 2021 में तेलंगाना उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा था। प्रतिबंध को गुटखा निर्माताओं ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसने मार्च 2022 तक प्रतिबंध लगाने वाली अधिसूचना पर रोक लगा दी थी। सितंबर 2022 में, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट की रोक लागू रहने तक निर्माताओं और विक्रेताओं के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने से रोक दिया। राज्य ने जनवरी 2023 में गुटखा पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी की। लेकिन, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी प्रतिबंध लगा दिया। ऐसे में यह देखना होगा कि नया प्रतिबंध कैसे लागू किया जाता है।

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