बिभव कुमार की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई टली, कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

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Swati Maliwal Case, New Delhi : दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सांसद स्वाति मालीवाल मारपीट और यौन उत्पीड़न मामले में सीएम केजरीवाल के निजी सचिव बिभव कुमार (Bibhav Kumar) अपनी गिरफ्तारी को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। फिलहाल हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई टल गई है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता संजय जैन ने याचिका के खिलाफ बुनियादी आपत्तियां उठाईं और इस आधार पर नोटिस जारी करने का विरोध किया।

बिभव कुमार ने गिरफ्तारी को बताया अवैध 

दरअसल बिभव कुमार ने स्वाति मालीवाल द्वारा दायर मारपीट मामले में जमानत देने से इनकार करने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। बिभव ने याचिका में अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए मुआवजे की भी मांग की है। याचिका में बिभव ने कहा है कि मेरी गिरफ्तारी अवैध है। मुझे जबरदस्ती पुलिस कस्टडी में रखा गया है। जबरदस्ती कस्टडी में रखने का मुआवजा मिले। पुलिस वालों के खिलाफ विभागीय जांच हो।

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27 मई को जमानत याचिका हुआ थी खारिज

बता दें कि इससे पहले दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने 27 मई  को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। विभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने 18 मई को स्वाति मालीवाल मामले में गिरफ्तार किया था। स्वाति मालीवाल ने विभव कुमार पर 13 मई को मुख्यमंत्री आवास पर हमला करने का आरोप लगाया था। स्वाति ने बिभव पर मारपीट का आरोप लगाया है, वहीं बिभव ने पुलिस से शिकायत की थी कि स्वाति बिना इजाजत मुख्यमंत्री आवास में घुसी थीं। बिभव ने स्वाति पर उन्हें झूठे मामले में फंसाने का भी आरोप लगाया है।

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