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बेंगलुरु सीरियल बम ब्लास्टः सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल नजीर मुंडेनी की जमानत शर्तों में दी छूट

 

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने 2008 के बेंगलुरु में हुए सीरियल बम ब्लास्ट के आरोपित अब्दुल नजीर मुंडेनी की जमानत शर्तों में छूट दे दी है। जस्टिस अजय रस्तोगी की अध्यक्षता वाली बेंच ने मुंडेनी को एक महीने के लिए केरल जाकर अपने बीमार पिता की देखभाल करने की छूट दे दी है।

कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को इस बात की छूट दी कि वो मुंडेनी की कोर्ट में फैसला सुनाने के दिन उपस्थित होने के लिए अर्जी दाखिल कर सकते हैं। कोर्ट ने इस मामले के लिए सुनवाई की अगली तिथि 10 जुलाई को नियत करने का आदेश दिया। कोर्ट ने 13 अप्रैल को कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी किया था।

अब्दुल नजीर मुंडेनी की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि आरोपित की जमानत की शर्तों में छूट दी जाए ताकि वह अपने पिता को केरल जाकर देख सकें। आरोपित के पिता रिटायर्ड हेडमास्टर हैं और वो फिलहाल बीमार हैं। मुंडेनी को आठ साल पहले जमानत मिल चुकी है और जमानत मिलने के बाद से उसने जमानत की शर्तों का उल्लंघन नहीं किया।

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कर्नाटक सरकार ने इसका विरोध करते हुए कहा था कि ट्रायल कोर्ट में इस मामले को देख रहे अभियोजन पक्ष के वकील के मुताबिक ट्रायल दो महीने में पूरा हो जाएगा। तब सिब्बल ने कहा था कि मुंडेनी को अपने केरल के गृहनगर में निगरानी में रहने की अनुमति दी जा सकती है। तब कर्नाटक सरकार ने कहा था कि मुंडेनी ने एक संगठन की स्थापना की थी, जिस पर केरल में प्रतिबंध लग चुका है।

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