जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने SI Recruitment-2021 पेपर लीक मामले में 17 आरोपियों को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। वहीं, कोर्ट ने भर्ती में फर्जीवाड़ा करने के आरोपी सुरेश साहू की जमानत याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस गणेश राम मीना की एकलपीठ ने आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर संयुक्त रूप से सुनवाई करते हुए यह आदेश दिए।
SI Recruitment: कोर्ट ने क्या कहा
कोर्ट ने कहा कि मामले की फाइल से स्पष्ट है कि याचिकाकर्ताओं का मामला भी उन अन्य सह आरोपियों जैसा ही है, जिन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है। इसलिए याचिकाकर्ताओं को भी जमानत देना उचित होगा। जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान आरोपी प्रशिक्षु एसआई रेणु कुमारी की ओर से अधिवक्ता दीपक चौहान ने कहा कि मामले में उनसे कोई बरामदगी नहीं हुई है। एसओजी के पास कोई सबूत नहीं है, जिससे साबित हो सके कि भर्ती का पेपर उनके पास आया था। वहीं अन्य आरोपियों की ओर से अधिवक्ता माधव मित्रा और एसआर बाजवा ने कहा कि आरोपी लंबे समय से जेल में हैं। मामले में चालान पेश हो चुका है और अन्य कोई जांच नहीं है। इसलिए उन्हें जमानत दी जाए।
यह भी पढ़ेंः-भारत में बेहतर हो रही कनेक्टिविटी, इतने गांव में पहुंचा 4G Network
राज्य सरकार ने किया विरोध
इसका विरोध करते हुए राज्य सरकार की ओर से विशेष अधिवक्ता अनुराग शर्मा ने कहा कि जांच में आरोपियों के खिलाफ पैसों के लेन-देन का मामला पाया गया है। इस संबंध में कराई गई एफएसएल रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। पेपर लीक से जुड़ा यह गंभीर मामला है। आरोपियों को जमानत दिए जाने से मामले के गवाहों के प्रभावित होने की आशंका है। इसलिए उनकी जमानत याचिका खारिज की जाए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने एक आरोपी को राहत देने से इनकार कर दिया है, जबकि एक आरोपी को जमानत दे दी है।
(अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)