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आतिशी ने कहा- बिजली सब्सिडी में नहीं होगा बदलाव, फैलाई जा रही गलत सूचनाएं

Atishi said that there will be no change in electricity subsidy

 

नई दिल्लीः दिल्ली की ऊर्जा मंत्री आतिशी ने सोमवार को कहा कि केजरीवाल सरकार की राज्य में किसी भी उपभोक्ता को बिजली सब्सिडी बंद करने की कोई योजना नहीं है। हम 24 घंटे मुफ्त बिजली देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारी बिजली सब्सिडी में कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। एलजी ऑफिस जानबूझकर इसके बारे में गलत जानकारी फैला रहा है।

उन्होंने बताया कि दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) ने बिजली सब्सिडी को लेकर अपनी एडवाइजरी वापस ले ली है। तत्कालीन डिप्टी सीएम और बिजली विभाग के प्रभारी मंत्री मनीष सिसोदिया ने डीईआरसी अध्यक्ष को पत्र लिखकर पूरे मामले की जांच कर नए सिरे से राय देने को कहा था। क्योंकि डीईआरसी की आखिरी सलाह को दो साल से ज्यादा का समय बीत चुका है। इस अनुरोध के प्राप्त होने पर, डीईआरसी ने इस मामले की विस्तृत कानूनी जांच की और 6 जनवरी 2023 को एक नई राय प्रस्तुत की।

अपने विस्तृत आदेश में, डीईआरसी ने बताया कि दिल्ली विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86 (2) के अनुसार, आयोग केवल चार परिभाषित मामलों पर सरकार को सलाह दे सकता है। इन मामलों में शामिल हैं (1) बिजली उद्योग की गतिविधियों में प्रतिस्पर्धा, दक्षता और मितव्ययिता को बढ़ावा देना (2) बिजली उद्योग में निवेश को बढ़ावा देना (3) राज्य में बिजली उद्योग का पुनर्गठन करना (4) बिजली के उत्पादन, वितरण और व्यापार से संबंधित उस सरकार द्वारा राज्य आयोग को संदर्भित मामले या कोई अन्य मामला।

अधिनियम की धारा 86(2) के तहत बिजली सब्सिडी का मुद्दा चार निर्दिष्ट क्षेत्रों में से किसी में भी नहीं आता है। इसके बजाय यह अधिनियम की धारा 65 के तहत आता है, जो राज्य सरकार का डोमेन है। इस प्रकार, आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि सब्सिडी पर इसकी पहले की सलाह कानून में गलत और अधिकार क्षेत्र के बिना थी।

इस संबंध में कैबिनेट मंत्री आतिशी ने कहा कि डीईआरसी के पास बिजली सब्सिडी की निगरानी का अधिकार क्षेत्र नहीं है। इस मामले में उनकी सलाह गलत है। इस गलती को महसूस करते हुए डीईआरसी ने खुद स्पष्ट किया कि उनकी पिछली वैधानिक सलाह आज की तारीख में अमान्य है।

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