आसाराम को हाईकोर्ट से लगा झटका, इलाज को अंतरिम जमानत याचिका खारिज

जोधपुरः अपने ही गुरूकुल की छात्रा से यौन शोषण के आरोप में आजीवन सजा भुगत रहे आसाराम को हाईकोर्ट से शुक्रवार को फिर निराशा ही हाथ लगी। हाईकोर्ट ने आसाराम की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। आसाराम ने इलाज के लिए अंतरिम जमानत याचिका लगाई थी, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। आसाराम का एम्स अस्पताल में इन दिनों कोरोना का उपचार चल रहा है।

कोरोना संक्रमित होने के बाद आसाराम की तरफ से राजस्थान हाईकोर्ट में दो माह की अंतरिम जमानत देने का गुहार लगाई गयी थी। इस याचिका पर हाईकोर्ट ने जोधपुर एम्स को उसकी मेडिकल जांच कर रिपोर्ट पेश करने को कहा था। हाईकोर्ट के न्यायाधीश संदीप मेहता व न्यायाधीश देवेन्द्र कच्छवाह की खंडपीठ ने शुक्रवार को आसाराम की याचिका खारिज कर दी।

यह भी पढ़ेंःपुलिस चौकी से कुछ ही दूरी पर बदमाशों ने अधेड़ को…

वर्ष 2013 में एक नाबालिग छात्रा के यौन उत्पीडन मामले में गिरफ्तार होने के बाद से आसाराम जोधपुर जेल में बंद है। कोर्ट ने इस मामले में आसाराम को मरते दम तक जेल में रहने की सजा सुनाई है। वर्ष 2013 के बाद से आसाराम पंद्रह से अधिक बार जमानत हासिल करने का प्रयास कर चुके हैं।