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Biperjoy से प्रभावित किसानों के लिए राहत पैकेज की घोषणा, 311 टीमों ने बनाया…

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अहमदाबाद: मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई बैठक में गुजरात में हाल ही में आए चक्रवाती तूफान ‘बिपरजॉय’ (Biperjoy) के कारण कृषि और बागवानी फसलों को हुए व्यापक नुकसान से किसानों को उबारने के उद्देश्य से 240 करोड़ रुपये के राहत पैकेज की समीक्षा की गई। की घोषणा की गई है।

बागवानी फसलों को हुआ था बड़ा नुकसान

कृषि मंत्री राघवजी भाई पटेल ने कहा कि इस वर्ष जून माह में राज्य में आये चक्रवाती तूफान ‘बिपरजॉय’ के कारण कृषि एवं बागवानी फसलों को व्यापक नुकसान हुआ है। चक्रवात से मुख्य रूप से कच्छ और बनासकांठा जिले प्रभावित हुए हैं। एक अनुमान के मुताबिक कच्छ और बनासकांठा जिलों में 1 लाख 30 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में कृषि और बागवानी फसलें प्रभावित हुई हैं। इसके अलावा, बड़ी संख्या में फलों के पेड़ गिरने से आंशिक या पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं।

उन्होंने कहा कि इन चक्रवात प्रभावित जिलों में कुल 311 टीमों ने तत्काल सर्वेक्षण कार्य शुरू कर दिया है। राज्य सरकार ने चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित कच्छ और बनासकांठा जिलों के किसानों की मदद के लिए लगभग 240 करोड़ रुपये के विशाल चक्रवात कृषि राहत पैकेज की घोषणा की है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने विशेष सहानुभूति एवं उदारता दिखाते हुए इस पैकेज में पहली बार सहायता के मानकों में भारी वृद्धि का किसान हितैषी निर्णय लिया है। कृषि मंत्री ने आगे कहा कि पहली बार, राज्य सरकार ने बागवानी फसलों-फलदार पेड़ों के गिरने, उखड़ने या गिरने या 10 से 33 प्रतिशत तक पेड़ों के नष्ट होने से होने वाली क्षति के मामले में सहायता करने के लिए एक उदार नीति दिखाई है। बारहमासी बागवानी फसलें। विशेष मामलों में राज्य कोष से 25,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता की घोषणा की गई है।

किसको मिलेगा कितना पैसा

उन्होंने कहा कि यदि बारहमासी बागवानी फसलों के 33 प्रतिशत या अधिक पेड़ उखड़ जाते हैं या गिर जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं, तो राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (एसडीआरएफ) के मानदंडों के अनुसार प्रति हेक्टेयर देय 22,500 रुपये की सहायता के अलावा, 1 रुपये प्रति हेक्टेयर भी दिया जाएगा। विशेष स्थिति में राज्य निधि से 02,500 रुपये की अतिरिक्त सहायता दी जायेगी। इस प्रकार कुल राशि 1,25,000 रूपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रति खाता 2 हेक्टेयर की अधिकतम सीमा में सहायता की घोषणा की गई है। एसडीआरएफ के अलावा सहायता राशि में यह अब तक की सबसे अधिक वृद्धि है। यह सहायता प्रति खाता (ग्राम नमूना संख्या 8/ए के अनुसार) अधिकतम 2 हेक्टेयर सीमा में दी जाएगी।

कृषि मंत्री ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा कराये गये फसल क्षति सर्वेक्षण में यदि 33 प्रतिशत या उससे अधिक क्षति पायी जाती है तथा बागवानी-फलदार वृक्षों के उखड़ने के मामले में 10 प्रतिशत या अधिक क्षति पायी जाती है, तो ऐसे सर्वेक्षण संख्या वाले किसान ही इस सहायता पैकेज का लाभ उसी खाताधारक को मिलेगा, जिसका नाम ग्राम स्तरीय सर्वेक्षण सूची में शामिल है। ग्राम स्तरीय सर्वेक्षण सूची में शामिल किसान खाताधारकों को इस पैकेज का लाभ लेने के लिए निर्धारित पैटर्न में तालुका विकास अधिकारी को आवेदन करना होगा।

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उन्होंने कहा कि तहसील स्तर पर ग्रामवार सर्वेक्षण की सूची विस्तार अधिकारी (कृषि) द्वारा तैयार की जायेगी। आवेदन के संबंध में किसी भी संदेह या पूछताछ के मामले में विस्तार अधिकारी (कृषि) या जिला कृषि अधिकारी या उद्यान उप निदेशक से संपर्क करना होगा।

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