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Ankita Bhandari Murdur Case: आखिरकार तीनों हत्यारोपितों पर तय हुए आरोप, 28 मार्च को होगी अगली सुनवाई

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ankita-bhandari देहरादूनः उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के तीनों आरोपितों को शनिवार को कोटद्वार स्थित सिम्लचैड़ अदालत में प्रस्तुत किया गया, जहां इस मामले की जांच कर रही एसआईटी की दायर चार्जशीट के आधार पर अदालत ने तीनों आरोपितों पर तय किए आरोपों को पढ़कर सुनाया। कोर्ट इन आरोपितों की जमानत याचिका को खारिज करते हुए अब इस मामले की अगली सुनवाई 28 मार्च को निर्धारित की है। अदालत ने इन तीनों आरोपितों पर हत्या, देह व्यापार, हत्या के साक्ष्य मिटाने और छिपाने जैसे अपराधों की कई गंभीर धाराएं लगाई हैं। कोर्ट में पुलकित आर्य और अंकित की बेल याचिकाओं को सुनवाई करते हुए इस मामले को जघन्य अपराध की श्रेणी में मानते हुए खारिज कर दिया है। इस हत्याकांड के तीसरे आरोपित सौरभ की जमानत याचिका को अदालत पहले ही खारिज कर चुकी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 28 मार्च की तारीख तय की है। छह महीने बाद अंकिता के हत्यारोपितों पर तय हुए आरोप आखिरकार 6 माह बाद अदालत ने बहुचर्चित अंकिता भंडारी केस के तीनों आरोपितों पुलकित आर्य, सौरभ और अंकित पर आरोप तय कर दिए। कड़ी सुरक्षा के बीच आज पुलिस तीनों आरोपितों को जेल से अदालत लेकर पहुंची। इस मामले की सुनवाई अब कोटद्वार की एडीजे प्रतिभा तिवारी की अदालत कर रही है। इस मामले की जांच कर रही एसआईटी की अदालत में दायर की गई चार्जशीट के आधार पर इन तीनों आरोपितों पर अदालत ने आरोप तय किए हैं, जिसमें हत्या की 302 धारा सहित अन्य कई संगीन धाराएं लगाई गई हैं। अब इस मामले की आगे नियमित सुनवाई की जाएगी। अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 28 मार्च की तय की है। ये भी पढ़ें..मनी लॉन्ड्रिंग मामला: कोर्ट ने महाठग सुकेश की न्यायिक हिरासत 31... हाई कोर्ट का सुनवाई से इनकार के बाद परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट में दी है याचिका हत्याकांड के तीनों आरोपितों ने एसआईटी के पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट कराने की कोशिशों को नकार दिया था। इस मामले के एक आरोपित सौरभ ने अपनी जमानत याचिका कोर्ट में डाली थी, जिसे कोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है। कोर्ट ने मुख्य आरोपित पुलकित आर्य, जिसके रिजार्ट में अंकिता भंडारी रिसेप्शनिस्ट के रूप में कार्य करती थी और उसके प्रबंधक अंकित की जमानत याचिकाओं को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया है। मृतका अंकिता भंडारी के परिजनों ने इस मामले की सीबीआई जांच को लेकर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था लेकिन कोर्ट ने एसआईटी की जांच से संतुष्टि जाहिर करते हुए सीबीआई जांच की मांग को खारिज कर दिया था, लेकिन आशुतोष नेगी ने हाई कोर्ट के इस आदेश को गलत बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई जांच के लिए याचिका दी है, जिस पर सुनवाई होनी है। अंकिता भंडारी हत्याकांड के आरोपितों की आज कोटद्वार स्थित सिम्लचैड़ कोर्ट में पेशी के दौरान कोटद्वार में कांग्रेसी महिला कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त प्रदर्शन और नारेबाजी की। कोर्ट परिसर में जाने से रोके जाने पर इन महिलाओं की पुलिस की जबरदस्त भिड़ंत भी हुई। इन कांग्रेसी महिलाओं ने सरकार और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आरोपितों को फांसी देने की मांग की। पुलिस ने इन प्रदर्शनकारी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया, जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया। गौरतलब है कि पौड़ी जिले के गंगाभोगपुर राजस्व क्षेत्र स्थित वन्नतरा रिसॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में कार्यरत अंकिता भंडारी बीती 18 सितंबर को अचानक गायब हो गयी थी। अंकिता की गुमशुदगी के बाद उसके पिता ने राजस्व पुलिस चौकी में रिपोर्ट दर्ज करायी थी। इसमें मामले में राजस्व पुलिस तीन दिन तक कुछ कार्रवाई नहीं कर सकी थी। (अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)