नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने 800 करोड़ रुपये के बैंक लोन धोखाधड़ी के मामले के आरोपित और गुरुग्राम के एंबिएंस मॉल के मालिक राज सिंह गहलोत की जमानत याचिका खारिज कर दी। जस्टिस मनोज कुमार ओहरी की बेंच ने जमानत याचिका खारिज करने का आदेश दिया।
28 अक्टूबर 2021 को पटियाला हाउस कोर्ट ने राज सिंह गहलोत की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। 11 सितंबर 2021 को भी पटियाला हाउस कोर्ट ने गहलोत की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कहा था कि आरोप काफी गंभीर हैं और अगर आरोपित को जमानत पर रिहा किया गया तो वो जांच को प्रभावित कर सकता है।
पटियाला हाउस कोर्ट ने 29 सितंबर 2021 को गहलोत के खिलाफ ईडी की ओर से दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। गहलोत पर 800 करोड़ रुपये के बैंक लोन की धोखाधड़ी का आरोप है। राज सिंह गहलोत पर आरोप है कि उसने रिहायशी जमीन पर मॉल का निर्माण कराया। जांच में पता चला कि राज सिंह गहलोत ने गुरुग्राम में जो एंबिएंस मॉल बनाया है वो आवासीय प्लॉट पर बनाया गया है। राज सिंह के मामले की सीबीआई भी जांच कर रही है।
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पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने मॉल बनाने के मामले में जांच का आदेश दिया था। सीबीआई ने इस मामले में गहलोत के अलावा एंबिएंस लिमिटेड और एंबिएंस डेवलपर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और हुडा, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया है।
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