Constable Recruitment-2023: राजस्थान हाईकोर्ट ने कांस्टेबल भर्ती-2023 की शारीरिक दक्षता परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा लगाई गई चिप की गलत रिकॉर्डिंग के मामले में गृह सचिव, डीजी भर्ती बोर्ड और अलवर पुलिस अधीक्षक से जवाब तलब किया है। न्यायाधीश गणेश राम मीना की एकलपीठ ने यह आदेश देशराज चौधरी की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिये।
कोर्ट ने इन अधिकारियों से पूछा है कि दक्षता परीक्षा के दौरान की गई वीडियोग्राफी को निरीक्षण के लिए कोर्ट में क्यों न भेजा जाए और यदि याचिकाकर्ता के तथ्य सही हैं तो उन्हें चयन प्रक्रिया में क्यों न शामिल किया जाए। याचिका में वकील आरपी सैनी ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने 3 अगस्त को 3578 कांस्टेबल पदों के लिए भर्ती निकाली थी।
जिसकी शारीरिक दक्षता परीक्षा 28 दिसंबर को राजस्थान पुलिस अकादमी में आयोजित की गई थी। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता ने दौड़ के सभी 13 राउंड 22 मिनट और 40 सेकंड में पूरे किए, लेकिन उसकी चिप में केवल 12 राउंड ही रिकॉर्ड हुए। चिप के डेटा के आधार पर पुलिस विभाग ने उन्हें नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर कर दिया।
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याचिका में कहा गया कि उन्होंने दौड़ के सभी 13 राउंड तय समय में पूरे कर लिए थे, लेकिन चिप में तकनीकी खराबी के कारण पूरी रिकॉर्डिंग नहीं मिल पाई। इसके अलावा पुलिस विभाग ने दक्षता परीक्षा के दौरान वीडियोग्राफी भी कराई थी। याचिका में अनुरोध किया गया है कि कोर्ट में वीडियोग्राफी का आदेश दिया जाए और उसका निरीक्षण किया जाए और अगर उसमें 13 राउंड की रिकॉर्डिंग पाई जाए तो याचिकाकर्ता को चयन प्रक्रिया में शामिल किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है।
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