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एयर इंडिया पेशाब मामला: शंकर मिश्रा की जमानत याचिक पर कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

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नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को शंकर मिश्रा की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। मिश्रा पर न्यूयॉर्क-दिल्ली एयर इंडिया के एक विमान में नशे की हालत में एक बुजुर्ग महिला सह-यात्री पर पेशाब करने का आरोप है।

पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरज्योत सिंह भल्ला ने पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। उन्होंने कहा कि मिश्रा ने कथित तौर पर जो किया है वह जघन्य है, लेकिन अदालत कानून का पालन करने के लिए बाध्य है। एएसजे भल्ला ने कहा, यह घिनौना हो सकता है। यह दूसरी बात है, लेकिन हमें इसमें नहीं पड़ना चाहिए।

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आइए देखें कि कानून इससे कैसे निपटता है। मिश्रा की जमानत याचिका पर आदेश मंगलवार को पारित होने की संभावना है। 27 जनवरी को, शिकायतकर्ता के वकील अंकुर महेंद्रो ने अदालत को सूचित किया कि उन्हें जमानत अर्जी की प्रति नहीं दी गई थी, तो एएसजे ने मामले को स्थगित कर दिया। 21 जनवरी को मिश्रा की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी गई थी।

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