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Air India पर लगा 30 लाख का जुर्माना, पायलट का लाइसेंस 3 महीने के लिए रद्द, पेशाब कांड पर DGCA की बड़ी कार्रवाई

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दिल्ली: नागर विमानन महानिदेशायल ने पेशाब कांड मामले में एयर इंडिया पर बड़ी कार्रवाई की है।  डीजीएस ने एयर इंडिया पर 30 लाख का रुपए का जुर्माना लगाया है। मालूम हो कि यह कार्रवाई डीजीसीए ने बीते साल एयर इंडिया की फ्लाइट में एक यात्री ने कथित तौर महिला सहयात्री पर गंदगी  करने की घटना पर की है।

पायलट पर यह कार्रवाई विमान नियम 1937 के नियम 141 और डीजीसीए के नागरिक उड्डयन नियमों के तहत अपनी ड्यूटी करने में विफल रहने पर की गई है। शुक्रवार को जारी एक बयान में डीजीसीए ने कहा कि एयर इंडिया पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। विमानन नियामक के अनुसार विमान के पायलट-इन-कमांड का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है।

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विमान नियम 1937 के नियम 141 और डीजीसीए के नागरिक उड्डयन नियमों के तहत अपनी ड्यूटी करने में विफल रहने पर पायलट पर यह कार्रवाई की गई है।  इसके अलावा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहने पर एयर इंडिया की उड़ान सेवा निदेशक पर भी 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

बता दें कि 26 नवंबर, 2022 को यह मामला सामने आया था। जिस पर डीजीसीए ने संज्ञान लेते हुए  4 जनवरी को एयर इंडिया को नोटिस जारी कर दो हफ्तों में जवाब मांगा था। नोटिस में डीजीसीए ने कहा था कि आपने अपने  दायित्व की ठीक से नहीं निभाया है लेकिन फिर भी न्यायिक प्रक्रिया के मद्देनजर ही आगे की कार्रवाई होगी। वहीं अब नोटिस का समय पूरा होने पर डीजीसीए ने एयर इंडिया पर विभिन्न मानदंडों के उल्लंघन पर कार्रवाई की है।

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