Mumbai : फिल्म अभिनेत्री लैला खान और उनके परिवार के पांच अन्य सदस्यों की हत्या के मामले में मुंबई की सत्र अदालत ने शुक्रवार को दोषी परवेज टाक को मौत की सजा सुनाई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सचिन पवार ने 9 मई को परवेज़ टाक को हत्या और सबूत नष्ट करने का दोषी ठहराया था।
लैला के पिता ने दर्ज कराई थी एफआईआर
अभिनेत्री लैला, उनकी मां और उनके चार भाई-बहनों की फरवरी 2011 में नासिक जिले के इगतपुरी स्थित उनके बंगले में हत्या कर दी गई थी। परवेज टाक लैला की मां सेलिना के तीसरे पति थे। लैला और उसके परिवार की गुमशुदगी की शिकायत लैला के पिता नादिर पटेल ने मुंबई के ओशिवारा पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच शुरू की तो मिले सबूतों के आधार पर परवेज टाक पर शक हुआ। बाद में मामला मुंबई क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया गया।
संपत्ति के लालच में उठाया था ये कदम
मामले की जांच अपराध शाखा की यूनिट 8 के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक दीपक फटांगरे के नेतृत्व में की गई। इस मामले में पुलिस ने 8 जुलाई 2012 को परवेज टाक को जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ से गिरफ्तार किया था। उसकी सूचना पर लैला खान, उसकी मां सेलिना, जुड़वां भाई-बहन जारा और इमरान, बड़ी बहन आफरीन पटेल और भतीजी रेशमा खान के क्षत-विक्षत शव बरामद किए गए थे। इगतपुरी में बंगले के पास से बरामद किए गए। परवेज ने सभी छह शवों को फार्म हाउस के स्विमिंग पूल के गड्ढे में मिट्टी भरकर गद्दों के नीचे दबा दिया था।
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इस मामले में 40 गवाहों से पूछताछ के बाद पुलिस ने 17 हजार 40 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। जांच में पता चला है कि परवेज टाक ने संपत्ति के लालच में लैला और उसके परिवार की हत्या की थी। सौतेले पिता परवेज़ टाक ने लैला खान, उसकी मां सेलिना और परिवार के चार अन्य सदस्यों की हत्या कर दी थी क्योंकि वह लैला की मां के पहले पति शेख को नापसंद करता था।
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