इंदौरः कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देशानुसार इंदौर शहर में यातायात एवं पार्किंग व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अभियान चलाकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। एक ओर जहां अभियान चलाकर सड़कों एवं फुटपाथों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है, वहीं दूसरी ओर बेसमेंट (Basement) में पार्किंग स्थल का अन्य व्यवसायिक उपयोग करने वालों के खिलाफ भी प्रभावी कार्रवाई की जा रही है।
केवल पार्किंग के लिए हो बेसमेंट का उपयोग
इसी सिलसिले में सोमवार को जिला प्रशासन, नगर निगम एवं पुलिस की संयुक्त टीम ने शहर में कई भवनों के बेसमेंट में स्थित दुकानों एवं व्यवसायिक संस्थानों को सील करने की बड़ी कार्रवाई की। दरअसल कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि बेसमेंट का उपयोग केवल पार्किंग के लिए ही किया जाए। पार्किंग में व्यवसायिक गतिविधियां संचालित करने पर कार्रवाई की जाएगी। बताया गया कि जिन भवन संचालकों की भवनों के बेसमेंट में स्थित दुकानें एवं अन्य व्यवसायिक संस्थान सील किए जा रहे हैं, उनसे पार्किंग व्यवस्था करने के संबंध में शपथ पत्र लिए जा रहे हैं। शपथ पत्र में उन्हें पार्किंग व्यवस्था करने के लिए समय सीमा दी जा रही है।
इस दुकानों पर लिया गया एक्शन
कलेक्टर आशीष सिंह ने निर्देश दिए कि निर्धारित समय सीमा के बाद पार्किंग व्यवस्था नहीं करने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम घनश्याम धनगर ने बताया कि सोमवार को कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई की गई। इसमें पारसमणि टॉवर/कॉम्प्लेक्स सुभाष चौक पानी की टंकी के पास पांच दुकानों को सील किया गया। इसी तरह 14 जून कसेरा बाखल में उज्ज्वल प्रकाशन और बत्रा कार्ड्स एंड आर्ट्स को सील किया गया। सुभाष चौक खजूरी बाजार में आरके नोट बुक, केटी इंटरप्राइजेज और मुकेश पुत्र जमनालाल जोशी संस्थान के साथ ही 20 अन्य दुकानों को सील किया गया।
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इसी तरह गोडाउन कॉम्प्लेक्स 242 तिलक पथ में इंद्रप्रस्थ कॉम्प्लेक्स के सामने राजवाड़ा के बेसमेंट में विपिन मोदी, पारस जैन, विजय सबलानी और शिव विनीत रावत के संस्थान को सील किया गया। इसके साथ ही बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने बेसमेंट में केएफ फर्नीचर, होटल कंचन पैलेस, केशर श्री रेस्टोरेंट और एआईपी मेडिसिन संस्थान को सील करने की कार्रवाई की गई।
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