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अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी पर SC ने सुनवाई स्थगित की, हथियार लाइसेंस मामले में HC के फैसले को दी चुनौती

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Abbas Ansari bail application postponed: सुप्रीम कोर्ट ने माफिया डॉन से नेता बने मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर सुनवाई सोमवार को 18 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने शूटिंग प्रतियोगिताओं के बहाने विदेशी बंदूकें खरीदने के आरोप में अब्बास के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पक्षों के संयुक्त अनुरोध को स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति बी.आर. की अध्यक्षता वाली पीठ गवई ने मामले की सुनवाई अगले सप्ताह के लिए स्थगित कर दी।

मामले में यूपी सरकार से मांगा था जवाब

पिछली सुनवाई में खंडपीठ ने याचिकाकर्ता अब्बास अंसारी को राज्य सरकार की ओर से दाखिल जवाब पर हलफनामा दायर करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया था। शीर्ष अदालत ने इस साल जनवरी में जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया था और उत्तर प्रदेश सरकार से चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा था। नवंबर 2023 में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अब्बास की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कहा गया कि उन्होंने नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा जारी आयात परमिट का उल्लंघन कर अत्याधुनिक हथियार खरीदे।

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हाई कोर्ट ने कही थी ये बात

उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने कहा था कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का प्रतिनिधित्व करने वाले मौजूदा विधायक होने के नाते अब्बास से किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में देश के कानूनों का अधिक सम्मान करने की उम्मीद की जाती है।

साल 2019 में अब्बास के खिलाफ लखनऊ के महानगर थाने में मामला दर्ज किया गया था। यूपी एसटीएफ की जांच में पता चला कि अब्बास ने मुख्तार अंसारी के अंतरराष्ट्रीय संपर्कों का इस्तेमाल करते हुए शूटिंग प्रतियोगिताओं के नाम पर कथित तौर पर विदेशों से अत्याधुनिक हथियार खरीदे। लेकिन इन हथियारों का इस्तेमाल किसी प्रतियोगिता में नहीं, बल्कि गैरकानूनी गतिविधियों में किया गया था।

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