Wednesday, December 18, 2024
spot_img
spot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homeछत्तीसगढ़Chhattisgarh: ट्रेलर चोरी मामले में पुलिस को मिली सफलता

Chhattisgarh: ट्रेलर चोरी मामले में पुलिस को मिली सफलता

Chhattisgarh: जिले के कोतरारोड़ थाना क्षेत्र में हुए ट्रेलर चोरी मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। इन आरोपियों को रायपुर से हिरासत में लेकर आज रायगढ़ लाया गया, जहां उनसे चोरी हुए ट्रेलर के पार्ट्स और काटने में प्रयुक्त औजार बरामद किए गए हैं।

CCTV के जरिए हुआ खुलासा

कोतरारोड़ थाने में 9 दिसंबर को चोरी की शिकायत ग्राम खैरपुर छिंदटिकरा निवासी महबूब खान (35 वर्ष) ने दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसका ट्रेलर (वाहन क्रमांक सीजी 11 एबी 1587) चालक के बीमार होने के कारण सारथी पेट्रोल पंप के पास खड़ा था। 6 दिसंबर की रात ट्रेलर वहीं था, लेकिन अगली सुबह चोरी हो गया। कोतरारोड़ थाने में अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 500/24 ​​के तहत धारा 303 (2) बीएनएस (चोरी) के तहत मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू की गई।

पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के निर्देशन में निरीक्षक त्रिनाथ त्रिपाठी व उनकी टीम ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की और ट्रेलर की गतिविधियों का पता लगाया। प्रारंभिक जांच में कोतरारोड पुलिस ने घटनास्थल से सीसीटीवी फुटेज की जांच की और जीपीएस ट्रैकिंग के जरिए आरोपियों के रूट का पता लगाने की कोशिश की और सीमावर्ती जिलों की पुलिस को भी सूचना दी। इस दौरान उरला (रायपुर) थाने की पुलिस को मौदहापारा निवासी शेख हामिद के यार्ड में ट्रेलर की अवैध कटिंग की जानकारी मिली।

Chhattisgarh पुलिस की पूछताछ में हुआ खुलासा

कोतरारोड व उरला पुलिस ने मिलकर योजना बनाई। पुलिस टीम ने ग्राहक बनकर यार्ड संचालक शेख हामिद से मुलाकात की और फिर उरला के सोनडोंगरी क्षेत्र स्थित यार्ड में दबिश दी। यार्ड से चोरी की गई वाहन क्रमांक सीजी 11 एबी 1587 से संबंधित उपकरण बरामद किए गए। यार्ड के सीसीटीवी फुटेज की जांच करने के बाद आरोपी शेख हामिद से पूछताछ की गई, जिसने बताया कि ट्रेलर रशीद खान ने चोरी किया था और गाजी खान के माध्यम से यार्ड में रखा था। उसने बताया कि चोरी की गई ट्रेलर के बैरल को आगे अब्दुल रफीक उर्फ ​​लाला खान को बेचा गया था।

यह भी पढ़ेंः-Chhattisgarh Assembly: नेता प्रतिपक्ष ने नई औद्योगिक नीति पर लगाए गंभीर आरोप

आरोपी गाजी खान ने अपराध कबूल किया तथा चोरी के माल को ठिकाने लगाने तथा आगे बेचने में यार्ड संचालक की मदद करता था, जिसका दुर्ग जिले के रायपुर में आपराधिक रिकार्ड है। आरोपियों द्वारा समूह में अपराध करना पाये जाने पर संगठित अपराध अधिनियम की धारा 238, 317(4), 324(5), 111(5), 3(5) भादवि जोड़ी गई। आरोपी अब्दुल रफीक उर्फ ​​लाला खान ने राजा खान के ट्रक सीजी 04 जे 3697 में चोरी का ट्रेलर राजा खान के यार्ड में फिरोज उर्फ ​​राजा खान के साथ छिपाना कबूल किया तथा वाहन बरामद कर लिया गया। आरोपी रशीद खान फरार है।

(अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)

सम्बंधित खबरें
- Advertisment -spot_imgspot_img

सम्बंधित खबरें