Ojasvi Foundation ED raid: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि उसने फेमा उल्लंघन मामले के सिलसिले में ओजस्वी फाउंडेशन और ओजस्वी एआई और अन्य व्यक्तियों और संस्थाओं से संबंधित सूरत, गुजरात में 10 स्थानों पर तलाशी ली है। ईडी ने कहा कि ओजस्वी फाउंडेशन ने विदेशी मुद्रा में अवैध सट्टा व्यापार किया और विदेशों में अवैध विदेशी मुद्रा व्यापार के उद्देश्य से हवाला के माध्यम से 150 करोड़ रुपये के धन का लेनदेन किया गया।
विदेशी मुद्रा में अवैध सट्टे के व्यापार का आरोप
ईडी ने कहा कि उसने ओजस्वी फाउंडेशन, ओजस्वी एआई और अन्य संबद्ध व्यक्तियों या संस्थाओं के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत 7 और 8 नवंबर को सूरत में 10 स्थानों पर तलाशी ली। ईडी के अनुसार, ओजस्वी फाउंडेशन, जिसका पंजीकृत पता सूरत में है, विंसर एफएक्स के नाम से दुबई स्थित ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर अवैध (सट्टा) विदेशी मुद्रा के कारोबार में शामिल था और ओजस्वी एआई प्लेटफॉर्म के जरिए से भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा व्यापार किया गया था।
वित्तीय जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा, “यह पाया गया कि ओजस्वी फाउंडेशन के पास रियल एस्टेट, रेस्तरां, होटल, नौका और अन्य एआई प्लेटफॉर्म आदि जैसे कई व्यवसाय हैं।” ईडी ने कहा कि ओजस्वी फाउंडेशन ने विदेशी मुद्रा में अवैध सट्टा व्यापार किया और 8,500 से अधिक व्यक्तियों को उच्च लाभ के लिए एमएलएम योजना के तहत अपने विदेशी मुद्रा व्यापार प्रणाली में निवेश करने का लालच दिया था।
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हवाला के जरिए 150 करोड़ से अधिका का लेनदेन
ईडी ने कहा, तलाशी अभियानों से पता चला है कि विदेशों में अवैध विदेशी मुद्रा के कारोबार के उद्देश्य से हवाला के जरिए 150 करोड़ रुपये से ज्यादा धनराशि का लेनदेन किया गया है, जो FEMA , 1999 की धारा 3 के तहत उल्लंघन है।” आगे कहा कि तलाशी के दौरान 1.33 करोड़ रुपये के अवैध विदेशी मुद्रा लेनदेन (हवाला), 3 लाख रुपये से ज्यादा की विदेशी मुद्राएं, 8 लाख से अधिक यूएसडीटी (ब्लॉकचेन तकनीक पर काम करने वाली एक डिजिटल मुद्रा) से संबंधित साक्ष्य बरामद किए गए। क्रिप्टो-मुद्रा, 1:1 के अनुपात में अमेरिकी डॉलर के बराबर), 6.7 करोड़ रुपये की राशि, अवैध विदेशी मुद्रा लेनदेन से संबंधित विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज या डिजिटल रिकॉर्ड बरामद और जब्त किए गए।
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