UP 69000 teacher Recruitment , नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और संबंधित पक्षों से लिखित दलीलें पेश करने निर्देश देते हुए सीजेआई ने कहा कि कोर्ट इस मामले पर अंतिम सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) ने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला फिलहाल स्थगित रहेगा और अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी।
हाईकोर्ट के इस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें हाईकोर्ट के फैसले का अध्ययन करने के लिए समय चाहिए। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में जून 2020 और जनवरी 2022 की चयन सूचियों को रद्द करते हुए यूपी सरकार को 2019 में हुई सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के आधार पर तीन महीने में 69 हजार शिक्षकों की नई चयन सूची जारी करने का आदेश दिया था।
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अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने दायर की थी याचिका
यह याचिका अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने दायर की है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा था कि अगर आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी सामान्य वर्ग के बराबर मेरिट हासिल करता है तो उसका चयन सामान्य वर्ग में माना जाना चाहिए। हाईकोर्ट के इस आदेश से उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में कार्यरत शिक्षकों पर नौकरी जाने का खतरा मंडरा रहा था।
इलाहाबाद हाईकोर्ट का क्या था फैसला
हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर आरक्षण श्रेणी का कोई अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी की मेरिट के बराबर अंक लाता है तो उसका चयन सामान्य श्रेणी में ही माना जाना चाहिए। इस फैसले से राज्य में पहले से काम कर रहे कई शिक्षकों में चिंता पैदा हो गई है, जिन्हें कोर्ट के फैसले के कारण अपनी नौकरी जाने का डर है।