शिक्षक भर्ती घोटाला : माणिक भट्टाचार्य की देश -विदेश की संपत्ति होगी जब्त, HC ने सीबीआई को दिए निर्देश

 

कोलकाता: कोलकाता हाईकोर्ट की एकल-न्यायाधीश पीठ ने सोमवार को सीबीआई को निर्देश दिया कि वह टीएमसी के विधायक और पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड (डब्ल्यूबीबीपीई) के पूर्व अध्यक्ष माणिक भट्टाचार्य की देश व विदेश में कुल संपत्तियों को जब्त करें। बता दें कि माणिक करोड़ों रुपये के शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। कोलकाता हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने सोमवार दोपहर को भट्टाचार्य द्वारा शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार से जुड़े दो मामलों में 7,00,000 रुपये के जुर्माने का भुगतान करने की समय सीमा चूकने पर संज्ञान लिया है।

बता दें कि न्यायमूर्ति भट्टाचार्य के जुर्माना ना भरने से नाराज थे जिसके बाद उन्होंने सीबीआई को भारत या विदेश में मौजूद भट्टाचार्य की पूरी संपत्ति जब्त करने का निर्देश दिया। पहला जुर्माना मायारानी पाल द्वारा कलकत्ता हाईकोर्ट में दायर किया गाय था। जो 2014 में शिक्षक पात्रता (टीईटी) के लिए लिखित परीक्षा में शामिल हुई थी। मामले में उसने कोर्ट से शिकायत की कि चूंकि 2014 के परिणाम के समय पर घोषित नहीं किए गए थे, इसलिए वह 2016 व 2020 में आगे की परीक्षाओं में शामिल नहीं हो पाई, जिसके बाद उसकी योग्यता आयु सीमा खत्म हो गई। चूंकि उस दौरान अध्यक्ष भट्टाचार्य डब्ल्यूबीबीपीई के अध्यक्ष थे, इसलिए न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने भट्टाचार्य को जिम्मेदार ठहराते हुए उन पर 2,00,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

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कुछ दिनों बाद एक अन्य उम्मीदवार साहिला परवीन ने कोलकाता हाईकोर्ट क रुख किया। जहां उसने दावा किया कि उसने 2017 की टीईटी परीक्षा के लिए एक अभियर्थी के रूप में RTI के तहत अपनी लिखित परीक्षा की ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन (एमआर) शीट की एक प्रति मांगी थी जिसके लिए आवश्यक शुल्क भी जमा किया था। लेकिन, डब्ल्यूबीबीपीई के अध्यक्ष भट्टाचार्य ने उन्हें ओएमआर शीट की प्रति उपलब्ध नहीं कराई। उस मामले में न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने 5,00,000 रुपये का जुर्माना लगाया था। वहीं जुर्माने की तय सीमा में भुगतान नहीं करने पर न्यायमूर्ति ने सीबीआई को पूरी संपत्ति जब्त करना का निर्देश दिया।

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